Mandar Bypoll: बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी तिर्की के नाम पर कांग्रेस की मुहर, गुरुवार को करेंगी नामांकन
मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो चुकी है. कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की के नाम पर मुहर लगायी है. नाम पर मुहर लगने के साथ ही दो जून को रांची समाहरणालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी.
Mandar Bypoll: मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो चुकी है. कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की के नाम पर मुहर लगायी है. नाम पर मुहर लगने के साथ ही दो जून को रांची समाहरणालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी. मिली जानकारी के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे उपस्थित रहेंगे. साथ ही झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की सहित मांडर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे.
सदस्यता रद्द होने के बाद से खाली है सीट
बताते चलें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट ने विधायक बंधु तिर्की को सजा सुनायी है. इसी सजा सुनाये जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गयी थी. जिसके बाद चुनाव आयोग ने मांडर में उपचुनाव कराने का निर्णय लिया था.
मांडर विधानसभा सीट पर ये भी लड़ चुके हैं चुनाव
बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द होने की वजह से मांडर विधानसभा सीट खाली है. मांडर से पिछले बार कांग्रेस की सीट पर सन्नी टोप्पो चुनाव लड़े थे. वहीं, पिछली बार यहां से झाविमो के सिंबल पर बंधु तिर्की और बीजेपी के सिंबल पर देवकुमार धान चुनावी मैदान में थे. पिछली चुनाव में बंधु तिर्की ने जीत हासिल की थी. लेकिन आज परिस्थिति बदली-बदली है. वर्तमान में पूर्व विधायक बंधु तिर्की कांग्रेस में हैं. पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं.
आय से अधिक संपत्ति का है मामला
रांची के मांडर विधानसभा सीट से विधायक बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने गत 28 मार्च, 2022 को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. बता दें कि मांडर विधानसभा सीट से बंधु तिर्की ने जेवीएम की टिकट पर चुनाव जीते थे. इसके बाद श्री तिर्की कांग्रेस में चले गये. श्री तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी पाया था. श्री तिर्की पर आय से अधिक 7.20 लाख रुपये संपत्ति अर्जित करने का आरोप सही पाया गया था.