मांडर विधायक बंधु तिर्की की विधायकी खत्म, झारखंड विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना, जानें पूरा मामला
jharkhand news: रांची के मांडर विधानसभा के सजायाफ्ता विधायक बंधु तिर्की को झारखंड विधानसभा ने अयोग्य घोषित किया. इसके साथ ही श्री तिर्की की विधायकी खत्म हो गयी. इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दिया है. इस मामले में स्पीकर ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी थी.
Jharkhand news: रांची के मांडर विधानसभा सीट से विधायक बंधु तिर्की की विधायकी खत्म हो गयी है. इस संबंध में झारखंड विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. श्री तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने गत 28 मार्च, 2022 को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. श्री तिर्की की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर रवींद्रनाथ महतो की मंजूरी पहले ही मिल गयी थी.
झारखंड विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि CBI की स्पेशल कोर्ट ने बंधु तिर्की को दोषसिद्ध करार देने पर जन प्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(e) के प्रावधान के तहत 28 मार्च, 2022 के प्रभाव से झारखंड विधानसभा की सदस्यता खत्म की जाती है. इधर, अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेजा जाएगा.
जेवीएम की टिकट पर जीते थे चुनाव
बता दें कि मांडर विधानसभा सीट से बंधु तिर्की ने जेवीएम की टिकट पर चुनाव जीते थे. इसके बाद श्री तिर्की कांग्रेस में चले गये. श्री तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी पाया था. श्री तिर्की पर आय से अधिक 7.20 लाख रुपये संपत्ति अर्जित करने का आरोप सही पाया गया था.
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विधायक रहते विधायकी खत्म होने के मामले में कांग्रेस विधायक बंधु तिर्क पांचवें विधायक बने हैं. इससे पहले एनोस एक्का, योगेंद्र महतो, अमित महतो और स्वर्गीय केके भगत की भी विधायकी खत्म हुई थी.
खाली हुआ मांडर सीट, अब होगा उपचुनाव
मांडर विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने बंधु तिर्की की विधायकी खत्म होने के साथ ही मांडर सीट अब खाली हो गया है. 6 माह में उपचुनाव कराने की बाध्यता होगी. इसको लेकर चुनाव आयोग उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा.
Posted By: Samir Ranjan.