jharkhand electricity bill news रांची : केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कृषि कार्यों को छोड़ कर हर प्रकार के बिजली ग्राहक के लिए प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिया है. इसके तहत शहरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को दिसंबर, 2023 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य रूप से लगाना होगा. राज्यों को विशेष परिस्थितियों में अधिकतम दिसंबर, 2024 तक और बच गये ग्रामीण या अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मार्च 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा लेना होगा. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 17 अगस्त को इस बाबत गजट अधिसूचना जारी कर दी है.
इधर, केंद्र की अधिसूचना के पूर्व ही झारखंड में इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी थी. रांची शहरी क्षेत्र में 3.5 लाख, धनबाद व जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में तीन लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. टेक्निकल बिड खुल चुका है. इसके मूल्यांकन के लिए वर्ल्ड बैंक को भेजा गया है. वर्ल्ड बैंक से मंजूरी मिलते ही मीटर खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.
इस मीटर में उपभोक्ता जितनी राशि का रिचार्ज करेंगे, उतनी ही राशि का बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे. राशि खत्म होते ही बिजली स्वत: कट जायेगी. फिर पुन: रिचार्ज कराने पर बिजली चालू हो जायेगी. यह मीटर सीधे मुख्यालय के ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ा रहेगा. मीटर में किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने पर भी बिजली स्वत: कट जायेगी.
पूरे झारखंड राज्य में 60 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. इनमें शहरी क्षेत्र में करीब 40 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा पहले चरण में रांची, धनबाद, जमशेदपुर व पलामू में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बनायी गयी है और इस पर काम भी चल रहा है. रांची, जमशेदपुर व धनबाद में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए वर्ल्ड बैंक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है.
Posted By : Sameer Oraon