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झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 वर्गफीट से कम में है मकान तो नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं, आदेश जारी

जिला परिषद रांची के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश में लोगों से अपील की गयी है कि 5000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल का घर बनाने पर उन्हें हर हाल में नक्शा जिला परिषद से पास कराना होगा.

By Prabhat Khabar News Desk | July 26, 2021 9:56 AM
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jharkhand building map passing rules रांची : बिना नक्शा के बने भवनों पर शहर में धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है. अवैध निर्माण मानकर इन्हें तोड़ने का आदेश दिया जा रहा है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे घरों के लिए राहत की खबर आयी है. अगर आपका घर ग्रामीण क्षेत्र (पंचायती राज क्षेत्र) में है या अाप घर बनवा रहे हैं और उसका क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट से कम है, तो आपको नक्शा पास कराने की बाध्यता नहीं है.

जिला परिषद रांची के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश में लोगों से अपील की गयी है कि 5000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल का घर बनाने पर उन्हें हर हाल में नक्शा जिला परिषद से पास कराना होगा. जो नक्शा नहीं पास करायेंगे, उनके भवन को अवैध मानते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.

ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर मकान तीन से पांच डिसमिल के

शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर मकानों का निर्माण तीन से पांच डिसमिल जमीन पर किया जाता है. एक डिसमिल जमीन पर 436 वर्गफीट होता है. यानी अगर कोई पांच डिसमिल जमीन पर भी भवन का निर्माण करता है, तो उसका क्षेत्रफल 2180 वर्गफीट होगा. अगर वह 10 डिसमिल जमीन पर भी भवन का निर्माण करता है, तो उसका क्षेत्रफल 4360 वर्गफीट होगा. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के 90 प्रतिशत भवन मालिकों को इस नये नियम से काफी राहत मिलेगी.

सारी प्रक्रिया ऑनलाइन, आर्किटेक्ट के माध्यम से करें आवेदन

जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी वीरेंद्र चौबे ने बताया कि जिला परिषद में नक्शा पास करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. इसके लिए ऑर्किटेक्टों को भी इम्पैनल किया गया है. जो भी लोग घर का नक्शा पास कराना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन जिला परिषद में कर सकते हैं.

Posted By : Sameer Oraon

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