स्टेट बार काउंसिल का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में मांगा जवाब
एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया व अन्य को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पांच वर्षों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद छह माह और बाद में 18 माह के अवधि विस्तार मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया व अन्य को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. बीसीआइ व झारखंड स्टेट बार काउंसिल को दो सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल के काम करने पर रोक लगाने संबंधी प्रार्थी के आग्रह को फिलहाल नहीं माना. खंडपीठ ने कहा कि पहले प्रतिवादियों से जवाब मांग लेते हैं. अगली सुनवाई 16 मई को होगी.
राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज :
रांची़ हाइकोर्ट ने रांची नगर निगम के वार्ड 39 के पार्षद रहे वेद प्रकाश सिंह को पार्षद पद से हटाने के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपील याचिका को खारिज कर दिया. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देकर उसे निरस्त करने का आग्रह किया था. एकल पीठ ने नगर विकास विभाग के आदेश को रद्द कर दिया था तथा प्रार्थी को पद पर बहाल करने को कहा था. पार्षद पद से हटाने पर वेद प्रकाश ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.मानव तस्कर सुनीता देवी की जमानत खारिज :
रांची. हाइकोर्ट ने कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो की पत्नी सुनीता देवी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. सुनीता देवी ने 12 अप्रैल 2022 को एनआइए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया था. उसके खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है