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दुकानों में अब भी खुले में मांस की हो रही बिक्री, करें कार्रवाई : हाइकोर्ट

रांची के एसएसपी व नगर निगम प्रशासक को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश. हाइकोर्ट ने मीट-चिकन की दुकानों के लाइसेंस की जांच करने का भी निर्देश दिया.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी सहित पूरे राज्य में दुकानों में खुलेआम कटे हुए बकरे व मुर्गे की बिक्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि अभी भी दुकानों में खुले में मांस की बिक्री हो रही है. दुकान में काला शीशा का प्रयोग नहीं हो रहा हैं. दुकानदार आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. कई दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं. वैसे दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है. खंडपीठ ने रांची नगर निगम के प्रशासक को डोरंडा, एचइसी सेक्टर-दो, बहू बाजार आदि इलाकों की मीट-चिकन की दुकानों के लाइसेंस की जांच करने का निर्देश दिया. इस दाैरान यह भी देखा जाये कि ये दुकानदार लाइसेंस की शर्तें पूरी कर रहे हैं या नहीं. खंडपीठ ने रांची के एसएसपी से पूछा कि अवैध रूप से चल रहीं मीट व चिकन दुकानों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है. नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहीं दुकानों के खिलाफ संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी ने यदि कार्रवाई नहीं की है, तो उनके खिलाफ एसएसपी ने क्या कार्रवाई की है. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के पूर्व निगम प्रशासक व एसएसपी को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने पूरक शपथ पत्र दायर कर बताया कि अभी भी खुले में कटे हुए मांस की बिक्री हो रही है. नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. प्रार्थी ने फोटोग्राफ्स भी खंडपीठ को दिखाया. वहीं, रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश व अधिवक्ता योगेश मोदी ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्यामानंद पांडेय ने जनहित याचिका दायर की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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