Jharkhand News, Ranchi News, रांची न्यूज (अजय दयाल) : झारखंड की राजधानी रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के सभी तीन दोषियों को आज शुक्रवार को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी. अदालत ने इन पर 42-42 हजार का जुर्माना भी लगाया. पोक्सो कम चिल्ड्रेन के विशेष कोर्ट ने इन्हें सजा सुनायी.
सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता की चचेरी बहन का एक दोस्त बर्थडे पार्टी के नाम पर उसे बहला-फुसला कर सुनसान इलाके में ले गया था, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. ये घटना 25 सितंबर 2018 की है. इस बाबत महिला थाने (कांड संख्या 37/18) में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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जानकारी के अनुसार इस मामले के दोषी और पीड़िता पहले से परिचित थे. इसी का फायदा दोषियों ने उठाया और उसे बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गये थे. इसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. घटना के बाद पीड़िता ने घर लौटकर अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में तीन आरोपी थे. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले को चिल्ड्रन कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था. पिछले 16 मार्च को अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया था.
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Posted By : Guru Swarup Mishra