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Jharkhand News: मनी लाउंड्रिंग के आरोपी जेल में मना रहे हैं जश्न, कोर्ट ने CCTV फुटेज सौंपने का दिया आदेश

रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में मनी लाउंड्रिंग के आरोपियों द्वारा बर्थडे पार्टी और जश्न मनाने की सूचना ईडी को मिली थी. इसे लेकर कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज ईडी को सौंपने का आदेश दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 11, 2022 7:57 AM

मनी लाउंड्रिंग के आरोपियों द्वारा रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बर्थडे पार्टी और जश्न मनाने की सूचना ईडी को मिली थी. इस पर ईडी की टीम ने जेल प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज मांगा था. जेल प्रशासन ने ईडी द्वारा भेजे गये पत्र के आलोक में पीएमएलए कोर्ट में पिटिशन दाखिल कर यह जानना चाहा था कि फुटेज देना न्यायसंगत है या नहीं. जेल प्रशासन की याचिका पर कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज ईडी को सौंपने का आदेश दिया है.

ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि मनी लाउंड्रिंग के आरोपी प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हैं. इसलिए संबंधित आरोपियों के जेल जाने के बाद से ही उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी. आरोपियों को जेल में गलत तरीके से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी जुटायी जा रही थी. इस दौरान ईडी को पिछले दिनों एक अभियुक्त का बर्थडे पार्टी मनाये जाने की सूचना मिली. इस पार्टी में मनी लाउंड्रिंग के आरोपियों के साथ जेल के कुछ कर्मचारियों और दूसरे अभियुक्तों के शामिल रहने की सूचना है. ईडी को विभिन्न स्रोतों से यह जानकारी भी मिली है कि मनी लाउंड्रिंग के अभियुक्त अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सुबह से देर रात तक जेल अधिकारियों के कमरे में ही बैठे रहते हैं. जेल अधिकारी चाह कर भी उन्हें रोकने में असमर्थ हैं. आरोपी गलत तरीके से फोन का इस्तेमाल करते हैं. जब जिससे चाहते हैं, मुलाकात करते हैं.

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ईडी के अधिकारियों ने इन सूचना पर जेल प्रशासन को पत्र लिख कर जेल के सीसीटीवी फुटेज की मांग की. इसके बाद जेल की ओर से पीएमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी. इसमें अदालत को बताया गया कि यह मामला जेल की सुरक्षा से जुड़ा है. इसलिए न्यायालय इस मामले में उचित आदेश पारित करे. न्यायालय ने सीसीटीवी फुटेज इडी को देने का निर्देश दिया.

अभी मनी लाउंड्रिंग के ये आरोपी जेल में बंद हैं

  • पूजा सिंघल

  • राम विनोद सिन्हा

  • सुमन कुमार सिंह

  • प्रेम प्रकाश

  • बच्चू यादव

  • अमित अग्रवाल

  • ज्ञान प्रकाश सरावगी

  • राजू कुमार वर्मा

  • संजय तिवारी

पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई कल

मनी लाउंड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पूजा सिंघल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई होगी. हाइकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. उनकी याचिका न्यायमूर्ति न्यायाधीश संजीव किशन कौल और न्यायमूर्ति न्यायाधीश अभय एस ओका की पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गयी है.

रिपोर्ट : शकील अख्तर, रांची

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