22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

धनबाद के बैंक मोड़ थाना के पूर्व मुंशी को हाइकोर्ट से राहत

धनबाद के बैंक मोड़ थाना के पूर्व मुंशी को हाइकोर्ट से राहत

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की अदालत ने मंगलवार को सजायाफ्ता की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर लिया. साथ ही प्रार्थी भीम सिंह को मामले से बरी करने का फैसला सुनाया.

अदालत ने कहा कि ट्रायल के दाैरान डिमांड को साबित नहीं किया गया. शिकायतकर्ता होस्टाइल हो गया. इसलिए प्रार्थी को मामले से बरी किया जाता है. निचली अदालत ने पांच मार्च 2020 को दोषी पाने के बाद मुंशी भीम सिंह को पीसी एक्ट की दो धाराअों में क्रमश: पांच साल व तीन साल की सजा सुनायी थी.

भीम सिंह ने हाइकोर्ट में अपील दायर कर सजा संबंधी आदेश को चुनाैती दी थी. उल्लेखनीय है कि एसीबी ने दो हजार रुपये रिश्वत लेते हुए मुंशी भीम सिंह को 21 अक्तूबर 2016 को गिरफ्तार किया था.

Post by : Pritish Sahay

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें