Ranchi news : म्यूटेशन का आवेदन रिजेक्ट करने पर सीओ को बताना होगा स्पष्ट कारण
भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ के आदेश के बाद म्यूटेशन के केस को बिना ठोस कारण के रिजेक्ट करनेवाले अंचलाधिकारी फंसेंगे.
रांची. भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ के आदेश के बाद म्यूटेशन के केस को बिना ठोस कारण के रिजेक्ट करनेवाले अंचलाधिकारी फंसेंगे. उन्हें केस रिजेक्ट करने का स्पष्ट कारण 50 शब्दों में लिखना होगा. इस आदेश से अंचलाधिकारियों में हड़कंप है. सारे अंचल कार्यालयों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है.
मनमानी करते थे अधिकारी
राजस्वकर्मी अब तक दाखिल-खारिज के मामले में मनचाहे तरीके से निर्णय ले रहे थे. अगर नीचे से राजस्व उप निरीक्षक व निरीक्षक दाखिल-खारिज के मामले में पॉजिटिव रिपोर्ट देते भी थे, तो भी अंचलाधिकारी अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे रिजेक्ट कर रहे थे. इसमें केवल यह उल्लेख रहता था कि दाखिल-खारिज अस्वीकृत किया जाता है. केस रिजेक्ट होने पर रैयत इसका कारण जानने के लिए अंचल कार्यालय दौड़ते रह जाते थे. अब इसका कारण खुद लिख कर अंचलाधिकारियों को बताना होगा. इससे सही दस्तावेज वाली जमीन के म्यूटेशन को नहीं रोका जा सकेगा. इससे आम लोगों को राहत मिलेगी.
सभी सीओ को दिशा-निर्देश भेजा जायेग
ाइधर, मंत्री के आदेश के बाद इस बाबत अंचलाधिकारियों को दिशा-निर्देश नहीं मिला है. मंत्री के आदेश के आलोक में विभाग की ओर से सारे सीओ को दिशा-निर्देश भेजना है. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अब अगले सप्ताह इस बाबत सारे अंचलाधिकारियों को आदेश भेजा जायेगा. उसके बाद दाखिल-खारिज केस के निबटारे में लोगों को राहत मिल सकेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है