झारखंड: राष्ट्रीय लोक अदालत नौ मार्च को, आपराधिक सुलह योग्य समेत इन मामलों का करा सकते हैं निबटारा
आप भी अपने मामलों (केस) का निबटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए कराना चाहते हैं, तो रांची सिविल कोर्ट के जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
रांची: झारखंड की विभिन्न अदालतों में नौ मार्च 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इसमें आपराधिक सुलह योग्य मामले, दीवानी, श्रम और वैवाहिक समेत अन्य मामलों का निबटारा किया जाएगा. इसके सफल आयोजन को लेकर न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने रांची के व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) में बैठक की और कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर निबटारे पर जोर दें. उन्होंने इसके लिए सभी कर्मचारियों को मिलजुलकर कार्य करने को कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा केस निबटाए जा सकें.
अधिक से अधिक पक्षकारों को भेजें नोटिस
आप भी अपने मामलों का निबटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए कराना चाहते हैं, तो रांची सिविल कोर्ट के जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने मामलों के निबटारे को लेकर अधिक से अधिक पक्षकारों को नोटिस भेजने को कहा, ताकि वादों का निष्पादन तेजी से हो सके. उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि आप इसे गंभीरता से लें, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए अधिक से अधिक लंबित मामलों को निबटारा किया जा सके. इसके लिए सभी को दायित्व सौंपा गया है.
इन मामलों का होगा निबटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग से जुड़े केस, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से जुड़े केस, भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है. इस बैठक में डालसा (जिला विधिक सेवा प्राधिकार) के सचिव राकेश रंजन, रजिस्ट्रार शिवराज मिश्रा एवं कोर्ट के कर्मचारी उपस्थित थे.
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