झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को फिर निराशा हाथ लगी है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने छह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाअों का नियुक्ति विज्ञापन निरस्त कर दिया है. इसके लिए आयोग ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग के संकल्प सं-821/5.2.2021 का तर्क दिया है. इसमें कहा गया है कि जिनमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किये गये हैं, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए, उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है. इन मामलों में अब नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई होगी.
जानकारी के अनुसार, छह परीक्षाअों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आयोग के फैसले से राज्य के लाखों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे. ये सभी अभ्यर्थी झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी हैं. उक्त परीक्षाएं शत-प्रतिशत झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए ही थीं. विशेष शाखा आरक्षी (क्लोज कैडर), उत्पाद सिपाही और कारा में वाहन चालक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी.
अभ्यर्थियों की सिर्फ अनुशंसा होनी थी. एएनएम और सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आयोग द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त किये गये थे. इसमें लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. आवेदन के बाद की प्रक्रिया रुकी हुई थी. उक्त सभी परीक्षाअों में लगभग 4999 पद शामिल थे.
नया विज्ञापन निकलेगा, नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क : रद्द की गयी परीक्षाअों का नये सिरे से विज्ञापन निकाला जायेगा. आयोग के अनुसार जो अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल थे, उन्हें नये विज्ञापन के तहत आवेदन करना होगा. उन्हें दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा.
आयोग ने इन परीक्षाअों में नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया था. कार्मिक के संकल्प संख्या-3854/1.6.2018 (8468,20.11.2018 द्वारा यथा संशोधित) द्वारा अच्छादित विज्ञापन, जिनमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, को अपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया गया.
जेएसएससी ने छह प्रतियोगिता परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की
तीन परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों की होनी थी अनुशंसा
विशेष शाखा आरक्षी (क्लोज कैडर) प्रतियोगिता 1012
उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता 518
काराअों में वाहन चालक भर्ती प्रतियोगिता 84
एएनएम नियुक्ति प्रतियोगिता 1985
सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता 1400
Posted by : Sameer Oraon