नया सराय आरओबी का निर्माण अक्तूबर तक पूरा करें : हाइकोर्ट

राज्य सरकार व रेलवे को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश. इस आरओबी का निर्माण पिछले पांच वर्षों से हो रहा है, लेकिन इसका निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 4, 2024 12:10 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) बनाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार व रेलवे को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. वहीं, खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि अधूरे पड़े नया सराय आरओबी का निर्माण अक्तूबर 2024 तक पूरा किया जाये. इस आरओबी का निर्माण पिछले पांच वर्षों से हो रहा है, लेकिन इसका निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है. यह आरओबी हाइकोर्ट रोड व रिंग रोड को भी जोड़ता है. खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता गौरांग जाजोदिया ने खंडपीठ को बताया कि सरिया मेन रोड जहां से रेलवे क्रॉसिंग गुजरता है, वह अत्यंत व्यस्त रहता है. रेलवे फाटक बंद होने पर प्रतिदिन वाहनों की लंबी कतार लग जाती है. इस दाैरान कुछ लोग क्रॉसिंग पार करने का प्रयास करते हैं, जिससे दुर्घटना होती है. अधिवक्ता ने आरओबी का निर्माण शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी किरण कुमारी ने जनहित याचिका दायर की है.

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