रांची (वरीय संवाददाता). झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति (जेबीकेएसएस) के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सिविल कोर्ट, रांची के अपर न्यायायुक्त अमित शेखर के कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि तीन जून निर्धारित की है. इससे पूर्व सात मई को कोर्ट ने उसके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान इस आदेश को तीन जून तक विस्तार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने इस केस के अनुसंधानकर्ता को कोर्ट के समक्ष डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. जयराम महतो के खिलाफ रांची पुलिस ने नगड़ी थाना में वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48/22 में वारंट लिया है. वारंट प्राप्त करने के बाद रांची पुलिस ने गिरिडीह में जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए दबिश भी दी थी, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया था. तल्हा खान के डिस्चार्ज पिटीशन पर अगली सुनवाई चार जून को रांची. बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मामले के आरोपी तल्हा खान की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर मंगलवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि चार जून निर्धारित की है. मामले में खुद को आरोप मुक्त करने के लिए तल्हा खान की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया है. बता दें कि तल्हा खान पर आरोप गठन होना है. मामले के अन्य आरोपी दिलीप घोष, भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली व अमित अग्रवाल का डिस्चार्ज पिटीशन पीएमएलए कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुका है. मामले में इडी ने तल्हा खान को 13 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था. फिलवक्त वह न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में बंद है. मामले में निलंबित आइएएस छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सहित कई लोग जेल में बंद हैं.
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