प्रभात खबर का असर : अवैध बालू खनन मामले में एजीटी ने इन तीन विभागों को भेजा नोटिस
एनजीटी ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड वन विभाग तथा सिया के सदस्य सचिव को दो माह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था.
रांची : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने झारखंड में अवैध बालू खनन मामले पर राज्य प्रदूषण बोर्ड, और स्टेट एन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (सिया) को नोटिस जारी किया है. एनजीटी की दिल्ली शाखा ने ‘प्रभात खबर’ में आठ सितंबर 2023 को छपी खबर पर स्वत: संज्ञान लिया था. स्वत: संज्ञान लेते हुए इसको एनजीटी के कोलकाता स्थित इस्टर्न रीजन को भेज दिया है. इसके बाद इस्टर्न रीजन ने संबंधित पक्षों को नोटिस किया था. ‘प्रभात खबर’ ने एनजीटी के आदेश को ताक पर रख कर अवैध बालू खनन से संबंधित खबर छापी थी.
मामले में पहली सुनवाई करते हुए एनजीटी ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड वन विभाग तथा सिया के सदस्य सचिव को दो माह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था. एनजीटी ने जिन-जिन जिलों में अवैध बालू खनन का मामला प्रकाश में आया था, उन जिलों से भी रिपोर्ट मांगी है. इसमें धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, लातेहार, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला और कोडरमा जिले से अवैध खनन का मामला प्रकाश में आया था. 22 फरवरी को सुनवाई के दौरान किसी पक्ष ने रिपोर्ट नहीं दी. सभी ने एनजीटी से समय देने का आग्रह किया. इसके बाद सभी पक्षों को दो माह के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है. इसकी अगली सुनवाई 15 अप्रैल 2024 को होगी.