15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना के गांधी मैदान में PM Modi की रैली में बम ब्लास्ट करने वाले नौ आतंकी दोषी, 6 रांची से, जानें पूरा मामला

पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी ने 27 अक्तूबर 2013 को एक रैली की थी, जिसमें सात सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. अब इस मामले में आठ साल बाद 27 अक्तूबर के दिन ही पटना के विशेष एनआइए कोर्ट ने नौ आतंकियों को दोषी करार दिया. इनमें से 6 झारखंड के रांची से है.

Jharkhand News, Patna News पटना/ रांची : 27 अक्तूबर 2013 को पटना रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान में पीएम मोदी की हुंकार रैली में सात सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. इस मामले में ठीक आठ साल बाद 27 अक्तूबर के दिन ही पटना के विशेष एनआइए कोर्ट ने नौ आतंकियों को दोषी करार दिया. इनमें रांची के छह, यूपी के एक और रायपुर के दो आतंकी शामिल हैं. वहीं एक अन्य आरोपी फखरुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.

जिन लोगों को दोषी करार दिया गया, उनमें रांची के इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ करिया उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नुमान अंसारी, इफ्तिखार आलम, फिरोज आलम उर्फ फिरोज असलम और मोजिबुल्लाह अंसारी के अलावा रायपुर के उमर सिद्दीकी, अजहरूद्दीन और यूपी मिर्जापुर के अहमद हुसैन शामिल हैं.

सजा के बिंदु पर एक को सुनवाई :

पटना रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान व आसपास में हुए ब्लास्ट में छह लोग मारे गये थे और 89 लोग घायल हुए थे. एनआइए कोर्ट के विशेष जज गुरुविदंर सिंह मल्होत्रा ने बुधवार को उक्त फैसला सुनाया. सजा के बिंदु पर एक नवंबर को सुनवाई होगी. फैसले के पहले कड़ी सुरक्षा में सभी आरोपियों को एनआइए की विशेष कोर्ट में लाया गया था. उक्त घटना के बाद गांधी मैदान और पटना रेल थाने में दो केस दर्ज हुए थे. दोनों ही केस को एक नवंबर 2013 को एनआइए के हवाले कर दिया गया था.

एनआइए ने मामले में 22 अगस्त 2014 को कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. एक अभियुक्त नाबालिग था, जिस कारण उसके मामले को अलग कर जुवेनाइल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. 10 अभियुक्तों के मामले की सुनवाई एनआइए कोर्ट ने की. पूरे मामले में कुल 189 लोगों की गवाही करायी गयी. Â पेज 08 भी देखें

फ्लैशबैक

27 अक्तूबर 2013 : नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सिलसिलेवार धमाके हुए, छह की मौत हुई और 89 घायल हुए थे

01 नवंबर 2013 : एनआइए ने प्राथमिकी दर्ज कर शुरू की जांच

06 अक्तूबर 2021 : पटना की एनआइए कोर्ट में बम धमाकों की सुनवाई पूरी, फैसले की तिथि 27 अक्तूबर तय

27 अक्तूबर, 2021 : कोर्ट ने अपने फैसले में नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया

आतंकियों को इन धाराओं के तहत बनाया गया दोषी

इम्तियाज अहमद- 120 बी, 302,121,121 ए भादवि, 4-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 16,18,20 गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम व 151 रेलवे अधिनियम

हैदर अली, नुमान अंसारी व मोजिबुल्लाह अंसारी-120 बी/34,302/34, 307/34, 121, 121 ए भादवि, 3-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 16,18,20 गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम

उमर सिद्दीकी व अजहरुद्दीन कुरैशी-120 बी/302, 121, 121 ए भादवि, 18-19-20 गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम

अहमद हुसैन- 5, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम

फिरोज आलम- 14 गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम

इफ्तिखार आलम- 201 भादवि

इन्हें ठहराया गया दोषी

इम्तियाज अहमद

(सिठियो, धुर्वा, हटिया, रांची)

उमर सिद्दीकी (रायपुर)

अजहरूद्दीन (रायपुर)

हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ करिया उर्फ ब्लैक ब्यूटी

(डाेरंडा, रांची)

अहमद हुसैन (अमनगंज, मिर्जापुर)

नुमान अंसारी (सिठियो, धुर्वा, रांची)

इफ्तिखार अालम (धुर्वा,रांची)

फिरोज आलम उर्फ पप्पू (बलदेव सहाय लेन, लोअर बाजार, रांची)

मो मोजिबुल्लाह अंसारी

(चकला, ओरमांझी, रांची)

नौ में से पांच को पहले ही बोधगया ब्लास्ट में सुनायी जा चुकी है उम्रकैद की सजा

इस मामले में खास बात यह है कि दोषी करार दिये गये नौ आतंकियों में से पांच- हैदर अली, अजहरुद्दीन कुरैशी, उमर सिद्दिकी इम्तियाज अहमद व मोजिबुल्लाह बोधगया बम ब्लास्ट मामले में भी शामिल थे. कोर्ट पांचों को उम्रकैद की सजा दे चुका है.

Posted By : Sameer Oraon

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें