21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सजायाफ्ता पूर्व विधायक पाैलुस सुरीन को राहत नहीं

जमानत देने से हाइकोर्ट ने किया इनकार

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने हत्या के मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक पाैलुस सुरीन की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका के तहत जमानत पर सुनवाई की. जस्टिस आनंद सेन व जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की खंडपीठ ने इस दाैरान प्रार्थी व प्रतिवादी काे सुनने के बाद राहत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी. उल्लेखनीय है कि अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने भूषण कुमार सिंह व राम गोविंद की हत्या मामले में पौलुस सुरीन व नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. अदालत ने पौलुस सुरीन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था, जबकि जेठा कच्छप पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. क्या था मामला : घटना खूंटी के तोरपा में वर्ष 2013 की है. हत्या की घटना को लेकर कर्रा थाना में कांड संख्या-27/2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आरोप है कि पुलिस मुखबिर भूषण कुमार सिंह व राम गोविंद की हत्या गोली मार कर की गयी थी. अपराधियों ने इनके घर के सामने चबूतरा में अंधाधुंध फायरिंग कर इनकी हत्या कर दी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें