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crime news : वायरलेस प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को राहत नहीं

याचिकाएं खारिज

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने झारखंड पुलिस रेडियो सब इंस्पेक्टर (वायरलेस) प्रतियोगिता परीक्षा-2017 के अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थी व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का पक्ष सुना. अदालत ने प्रार्थियों को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में वह सफल रहे हैं. वे समकक्ष डिग्री व उच्च डिग्रीधारी हैं. पुलिस रेडियो सब इंस्पेक्टर वायरलेस पद के लिए योग्यता रखते हैं, लेकिन जेएसएससी ने प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान उनकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया, जो गलत है. वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने बताया कि विज्ञापन में वर्णित डिग्री प्रार्थियों के पास नहीं है. समकक्ष डिग्री का विज्ञापन में कोई जिक्र नहीं है. इसलिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी गयी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शैलेश कुमार वर्मा, दुष्यंत कुमार, राकेश कुमार व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी थी. जेएसएससी ने वर्ष 2017 में पुलिस रेडियो सब इंस्पेक्टर (वायरलेस) के 100 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था.

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