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50 लाख कैश कांड मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार को राहत नहीं

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 50 लाख कैश कांड मामले में आरोपी झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया

रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 50 लाख कैश कांड मामले में आरोपी झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. गुरुवार को अदालत ने राजीव कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. कोलकाता में 50 लाख रुपये के साथ पकड़े गये अधिवक्ता राजीव कुमार के मामले में सीबीआइ की दिल्ली शाखा ने जांच की थी. जांच के बाद सीबीआइ ने तीन फरवरी को कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल व राजीव कुमार के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दायर किया था. विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को समन जारी किया था. इस मामले में आरोपी अमित अग्रवाल जेल में है. उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपये नगद के साथ कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था. बाद में हाइकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआइ द्वारा की गयी.

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