हेमंत को राहत नहीं, याचिका पर सुनवाई 20 को
सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को तत्काल कोई राहत नहीं दी. साथ ही उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित की. इडी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया.
विशेष संवाददाता (रांची). सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को तत्काल कोई राहत नहीं दी. साथ ही उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित की. इडी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया. हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. उन्होंने हाइकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन हाइकोर्ट ने तीन मई को उनकी याचिका खारिज कर दी. इसी मामले को वह सुप्रीम कोर्ट ले गये हैं. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की पीठ में सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई शुरू होते की न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पूछा : क्या जमीन पर आपका कब्जा है? इस पर हेमंत सोरेन की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जमीन पर कब्जा होने की बात से इनकार किया. उन्होंने कहा : किसी ने कह दिया है कि मंत्रीजी की जमीन है. इसी पर इडी का केस आधारित है. जमीन तो राजकुमार पाहन की है. उसने जिसे लीज पर दिया था, उसके नाम पर बिजली का कनेक्शन भी है. हेमंत सोरेन का इस जमीन से कोई लेना-देना नहीं है. इसके बाद न्यायाधीश खन्ना ने कपिल सिब्बल से पूछा : क्यों न इस मामले को ग्रीष्मावकाश के बाद जुलाई में सुना जाये. न्यायाधीश की बात सुनने के बाद कपिल सिब्बल ने कहा : इससे तो याचिका का पूरा मकसद ही खत्म हो जायेगा. चुनाव खत्म हो जायेगा. कपिल सिब्बल की बात सुनने का बद न्यायाधीश संजीव खन्ना ने याचिका पर 29 मई को सुनवाई की तिथि निर्धारित करने की बात कही. न्यायाधीश की बात सुनने के बाद कपिल सिब्बल ने कहा : चुनाव समाप्त हो जायेगा. इसलिए इसे शुक्रवार 17 मई को सुन लें. लेकिन, न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि शुक्रवार को बहुत काम है. उस दिन सुनवाई के लिए समय देना संभव नहीं होगा. इसलिए इस याचिका पर 20 मई को सुनवाई होगी. कपिल सिब्बल चुनाव समाप्त होने का हवाला देते हुए याचिका पर शुक्रवार को ही सुनवाई का अनुरोध करते रहे. लेकिन, न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए 20 मई की ही तिथि निर्धारित की.
पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत को जमानत देने से किया इनकार :
बड़गाईं अंचल की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने श्री सोरेन की याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. चार मई को हेमंत सोरेन और इडी की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है