नगर निकाय चुनाव मामले में एकल पीठ के आदेश पर रोक नहीं

झारखंड हाइकोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने के एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने के राज्य सरकार के आग्रह को नहीं माना.

By Prabhat Khabar News Desk | April 9, 2024 12:48 AM

झारखंड हाइकोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने के एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने के राज्य सरकार के आग्रह को नहीं माना. एकल पीठ के आदेश पर खंडपीठ ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया. राज्य सरकार की ओर से आइए याचिका दायर कर एकल पीठ के तीन सप्ताह में राज्य में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने संबंधी आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था. खंडपीठ ने माैखिक रूप से यह भी जानना चाहा कि लोकसभा चुनाव होने जा रहा है. उसके साथ नगर निकाय चुनाव हो सकता था या नहीं. साथ ही खंडपीठ ने मामले के प्रतिवादी (मूल याचिकाकर्ता) रोशनी खलखो को नोटिस जारी किया. उनकी ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने नोटिस प्राप्त किया. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने नाै मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पैरवी की. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया है. यह कमीशन राज्य के सभी जिलों में ओबीसी की आबादी का आकलन करेगी और राज्य सरकार को डाटा उपलब्ध करायेगी. इसके आधार पर निकाय चुनाव में वार्डों में ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जायेगा. नगर निकाय चुनाव कराने के लिए समय देने का आग्रह किया. साथ ही एकल पीठ के आदेश पर तत्काल रोक लगाने व एकल पीठ के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया. वहीं प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा. उन्होंने राज्य सरकार की दलील का विरोध करते हुए कैविएट याचिका को स्वीकार करने का आग्रह किया. मामले में रिट याचिकाकर्ता पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की ओर से कैविएट याचिका दायर कर राज्य सरकार की अपील पर शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया गया है.

यह है मामला :

प्रार्थी राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर की है. एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी गयी है. एकल पीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के अंदर झारखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था. अपने आदेश में यह कोर्ट ने कहा था कि नगर निकाय चुनाव नहीं कराना संवैधानिक तंत्र की विफलता है.

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