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Office Of Profit Case क्या है, जिस पर ECI ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट

Office Of Profit Case : भारत निर्वाचन आयोग ने माइनिंग लीज आवंटन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की बीजेपी की मांग से जुड़ी रिपोर्ट सुनवाई पूरी करने के बाद आज गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है.

Office Of Profit Case : भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने माइनिंग लीज आवंटन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की बीजेपी की मांग से जुड़ी रिपोर्ट सुनवाई पूरी करने के बाद आज गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) को भेज दी है. इससे सियासी हलचल तेज हो गयी है. आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रोफिट (Office Of Profit Case) का मामला बताते हुए बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है.

ऑफिस ऑफ प्रोफिट मामले में सुनवाई के बाद राजभवन को भेजी रिपोर्ट

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज आवंटन मामले की सुनवाई दिल्ली के भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय में हुई थी. सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से और बीजेपी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखा गया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है. इससे राजनीतिक पारा हाई है. आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रोफिट का मामला बताते हुए बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है.

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बीजेपी ने बताया ऑफिस ऑफ प्रोफिट

ऑफिस ऑफ प्रोफिट का मामला बताते हुए झारखंड बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है. इसके बाद राज्यपाल द्वारा रांची के अनगड़ा खदान मामले में भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा गया था. इस आलोक में दो मई 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन की ओर से भारत निर्वाचन आयोग में अधिवक्ता के जरिए पक्ष रखा गया. बीजेपी की ओर से भी आयोग में पक्ष रखा गया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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