झारखंड: पुरानी पेंशन योजना के तहत ही होगी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना
Old Pension Scheme Notification in Jharkhand: झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को नयी या पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है. कर्मचारी 15 नवंबर 2022 तक विकल्प का चयन कर सकेंगे.
Old Pension Scheme Notification in Jharkhand: झारखंड (Jharkhand News) सरकार ने अपने कर्मचारियों को नयी या पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) चुनने का विकल्प दिया है. कर्मचारी 15 नवंबर 2022 तक विकल्प का चयन कर सकेंगे. उन्हें इस संबंध में शपथ पत्र दायर करना होगा. सरकार की ओर से बुधवार (21 सितंबर 2022) को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 1 सितंबर 2022 से जो भी नियुक्ति होगी, उन सभी लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा.
वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना
वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नयी अंशदायी पेंशन योजना (New Contributory Pension Scheme) में नियुक्त कर्मचारी एक शपथ पत्र देकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुन सकते हैं. अगर कोई नयी पेंशन योजना (New Pension Scheme) में बने रहना चाहता है, तो उसे भी शपथ पत्र देकर इसकी जानकारी देनी होगी.
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वित्त विभाग ने जारी किये तीन अनुलग्नक
अधिसूचना में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वालों को अनुलग्नक-I (Annexure-I) और नयी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वालों को अनुलग्नक-II (Annexure-II) में शपथ पत्र देना होगा. इसका प्रारूप भी जारी कर दिया गया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि नयी अंशदायी पेंशन योजना के तहत नियुक्त कर्मी अगर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं या नयी अंशदायी पेंशन योजना में बने रहना चाहते हैं, तो उनके लिए अनुलग्नक-3 (Annexure-III) जारी किया गया है, जिसमें पूरा दिशा-निर्देश दिया गया है.
कर्मियों को करने होंगे ये काम
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पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मियों को इंप्लॉयी पोर्टल (Employee Portal) में लॉग-इन करके शपथ पत्र का प्रारूप एनेक्सर-1 डाउनलोड करेंगे और प्रारूप के अनुरूप शपथ पत्र तैयार कर फिर से इंप्लॉयी पोर्टल पर अपलोड करेंगे. इसकी मूल प्रति भविष्य निधि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी के पास जमा करेंगे.
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पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को इंप्लॉयी पोर्टल में लॉग-इन करके भविष्य निधि संख्या के आवंटन और नॉमिनेशन फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे. उसका प्रिंटआउट निकालकर उस पर हस्ताक्षर करेंगे और फिर उसे अपलोड करेंगे. इसकी हार्ड कॉपी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरका के कर्मी के मामले में भविष्य निधि निदेशालय के नोडल ऑफिसर के पास जमा करेंगे.
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नयी अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने के लिए कर्मचारियों को इंप्लॉयी पोर्टल में लॉग-इन करके शपथ पत्र का प्रारूप एनेक्सर-II डाउनलोड करेंगे. इसी प्रारूप में शपथ पत्र तैयार करके अपलोड करेंगे. इसकी मूल प्रति भविष्य निधि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी के पास जमा करेंगे.
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी करेंगे ये काम
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निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भविष्य निधि निदेशालय के नोडल ऑफिसर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की ओर से भविष्य निधि संख्या आवंटन के लिए दिये गये आवेदन एवं नॉमिनेशन फॉर्म को भविष्य निधि निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालय भेजने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी का प्रोफाइल विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, पैन नंबर आदि अपडेट कर लिया गया है.
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शपथ पत्र अपलोड करने वाले कर्मचारियों की सूची संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पास उपलब्ध रहेगी.
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निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उस सूची से पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले एक-एक कर्मचारी के जीपीएफ संख्या आवंटन संबंधी आवेदन एवं नॉमिनेशन फॉर्म को संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय (प्रोजेक्ट भवन अथवा डोरंडा कोषागार से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सीधे भविष्य निधि निदेशालय रांची) को अग्रसारित करेंगे.
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निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नयी पेंशन योजना में बने रहने वाले कर्मियों की सूची भविष्य निधि निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालय को अग्रसारित करेंगे.
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वर्तमान PRAN No भविष्य में IFMS के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जायेगा, लेकिन किसी भी प्रकार के कोषागार भुगतान के लिए इसका उपयोग नहीं किया जायेगा. ओल्ड पेंशन स्कीम का चयन करने वाले कर्मचारियों के सभी प्रकार के एरियर का भुगतान GPF No के जरिये किया जायेगा.
विभागाध्यक्ष और कार्यालय प्रधान को करने होंगे ये काम
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निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कर्मचारियों की ओर से दी गयी एनेक्सर-I या एनेक्सर-II की कॉपी कर्मचारियों के विभाग/कार्यालय को भेजा जायेगा, जिसे संबंधित कर्मियों की सेवापुस्त में अपडेट करने की कार्रवाई विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान करेंगे. वैसे पदाधिकारी जिनकी सेवापुस्त महालेखाकार कार्यालय के पास है, उनके मामले में एनेक्सर-I या एनेक्सर-II की प्रति महालेखाकार कार्यालय को पैतृक विभाग/प्रशासनिक विभाग द्वारा अग्रसारित की जायेगी.
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एक सितंबर 2022 के बाद होने वाली नयी नियुक्ति पुरानी पेंशन योजना के तहत ही की जायेगी. विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान इससे संबंधित आवश्यक कार्रवाई करेंगे.
भविष्य निधि कार्यालय को करने होंगे ये काम
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संबंधित भविष्य निधि कार्यालय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की ओर से फॉरवर्ड किये गये आवेदन का संधारण करते हुए पुरानी पेंशन के लिए आवेदन देने वालों के लिए PRAN No के विरुद्ध नया GPF No जेनरेट करेंगे. प्रस्तावित जीपीएफ नंबर का प्रारूप जिला कोड/राज्य कोड/विभाग कोड/क्रम संख्या (प्रारंभ में ‘N’ जोड़ते हुए) जारी किये जायेंगे. नया जीपीएफ नंबर जेनरेट होने के बाद एक पावती रसीद जारी की जायेगी एवं एसएमएस (SMS) से कर्मचारी को सूचित किया जायेगा.
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बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में भविष्य निधि निदेशालय के पदाधिकारी उपरोक्त काम करेंगे.
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नयी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चुनने वाले कर्मियों के मामलों में नयी पेंशन योजना संबंधित काम किये जायेंगे.
वित्त विभाग के पीएमयू द्वारा किये जाने वाले काम
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ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों का विवरण कर्मचारी पोर्टल पर उपलब्ध कराने संबंधी जरूरी काम करेंगे.
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उपरोक्त प्रक्रिया को लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने संबंधी सभी कार्य करेंगे.
रिपोर्ट- विवेक चंद्रा