देवघर : शहर के मॉल व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बेसमेंट की दुकानें सील की जायेगी. प्रभात खबर द्वारा चलाये जा रहे ‘बेसमेंट में दुकान व सड़क पर पार्किंग’ अभियान पर नगर निगम ने संज्ञान लिया है. नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने कहा : प्रभात खबर ने जनसरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाया है. सभी मॉल व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बिल्डरों को नोटिस दिया जा रहा है.
बिल्डर से प्रोजेक्ट का नक्शा मांगा जा रहा है. नक्शा के अनुसार प्रोजेक्ट बनाया गया है या नहीं, इसकी जांच की जायेगी. झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में प्रति 75 वर्ग मीटर पर फोर ह्वीलर के लिए पार्किंग के लिए जगह होनी चाहिए. जितने फोर ह्वीलर के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी, उसका एक तिहाई टू ह्वीलर के लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए.
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झारखंड बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार प्रोजेक्ट में 10 प्रतिशत तक डेविएशन पर जुर्माना का प्रावधान है. 15 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर जुर्माना का प्रावधान है. 10 वर्ग मीटर से अधिक डेविएशन है, तो उस एरिया को तोड़ा जायेगा.
Posted By : Sameer Oraon