One Nation One Ration Card : बिहार के राशन कार्डधारी को रांची में मिला राशन

रांची : वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card ) योजना का कमाल दिखने लगा है. इसके तहत झारखंड में लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है. बिहार के एक राशन कार्डधारी ने झारखंड की राजधानी रांची में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन लिया. इससे लाभुक के चेहरे खिल उठे.

By Panchayatnama | June 23, 2020 10:10 AM

रांची : वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card ) योजना का कमाल दिखने लगा है. इसके तहत झारखंड में लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है. बिहार के एक राशन कार्डधारी ने झारखंड की राजधानी रांची में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन लिया. इससे लाभुक के चेहरे खिल उठे.

बिहार के लाभुक ने लिया राशन

जनवितरण प्रणाली की दुकानों से राशन लेने में लाभुकों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरूआत की गई है. इसके तहत देश के किसी हिस्से से कोई भी लाभुक राशन ले सकता है. केंद्र सरकार की इस अनूठी पहल का लाभ लोग उठाने लगे हैं. झारखंड की राजधानी रांची में बिहार के एक राशन कार्डधारी ने इस योजना का लाभ उठाते हुए राशन प्राप्त किया.

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दरभंगा के विनोद को रांची में मिला अनाज

बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले विनोद कुमार मेहता को झारखंड की राजधानी रांची के पिस्का मोड़ के दयाल नगर स्थित राधे महिला समिति ने अनाज उपलब्ध कराया. इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी.

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अपने राशन कार्ड से ही लें अनाज

आपको बता दें कि झारखंड सहित देश के कई राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू है. जनवितरण प्रणाली के लाभुक किसी भी राज्य में निवास करते हुए अपने राशन कार्ड से ही अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं.

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जनवरी 2020 से है लागू

01 जनवरी 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को मिल रहा है. देश का कोई भी राशन कार्डधारी, जो वर्तमान में रांची जिले में कार्य कर रहे हैं या यहां रह रहे हैं, वे अपने नजदीकी की जन वितरण प्रणाली दुकान, पणन पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति कार्यालय से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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आधार से होती लाभार्थियों की पहचान

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाती है. जिसमें लाभार्थियों से संबंधित विवरण फीड किए गए हैं. लाभार्थी बिना कोई अतिरिक्त लागत या कागजी कार्रवाई के पोर्टेबिलिटी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं. इसके लिए अपने गृह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी मौजूदा राशन कार्ड वापस करने और प्रवास कर रहे राज्य में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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