चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा, 15 लाख भुगतान का आदेश

9़ 24 लाख रुपये लिया गया था कर्ज, कोर्ट ने जुर्माना लगाया 15 लाख का

By Prabhat Khabar News Desk | June 14, 2024 10:47 PM

रांची. चेक बाउंस के मामले में प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत ने एसएस इंटरप्राइजेज इंदिरा गांधी चौक चुटिया के संचालक विजेंद्र शर्मा को दोषी करार दिया है. अदालत ने अपने फैसले में एक साल की सजा के साथ दोषी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कर्ज ली गयी राशि 9़ 24 लाख रुपये है जबकि अदालत ने जुर्माने की राशि 15 लाख रुपये शिकायतकर्ता श्याम किशोर सिंह को भुगतान करने का आदेश दिया है. मामला वर्ष 2019 का है. चुटिया निवासी श्याम किशोर सिंह ने व्यापारिक लेन-देन में विजेंद्र शर्मा को 9़ 24 लाख रुपये का कर्ज दिया था. बाद में राशि लौटाने के लिए उसने 9़ 24 लाख का चेक श्याम किशोर सिंह को दिया, लेकिन वह चेक बाउंस कर गया. चेक बाउंस करने के बाद श्याम किशोर सिंह ने अदालत में विजेंद्र शर्मा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत में विजेंद्र शर्मा को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया गया. सजा सुनाये जाने के बाद विजेंद्र शर्मा को हिरासत में ले लिया गया. जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी.

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