15.9 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिना लाइसेंस फूड वैन का संचालन करना पड़ा महंगा, रांची नगर निगम ने वसूला 10 हजार फाइन, दो का सामान जब्त

रांची नगर निगम ने फूड वैन संचालन के लिए लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) अनिवार्य किया है. इसके लिए आम लोगों को सूचना दी गयी थी. 15 अप्रैल 2023 तक नगर निगम से लाइसेंस लेने को कहा गया था. सिर्फ 9 फूड वैन संचालकों के द्वारा ही लाइसेंस के लिए आवेदन दिया गया है.

रांची: बिना लाइसेंस लिए फूड वैन का संचालन करने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम की कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में अपर प्रशासक के निर्देशानुसार आज सोमवार को डोरंडा के रिलायंस मार्ट के समीप 1 फूड वैन संचालक पर 10,000 रुपये का फाइन किया गया. जुर्माना नहीं देने पर 2 फूड वैन संचालकों का सामान जब्त किया गया. टीम द्वारा पहले भी इस संबंध में कार्रवाई की गयी है. आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा 15 अप्रैल तक आवेदन करने का निर्देश दिया गया था.

सिर्फ 9 लोगों ने ही किया है आवेदन

रांची नगर निगम ने फूड वैन संचालन के लिए लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) अनिवार्य किया है. इसके लिए आम लोगों को सूचना दी गयी थी. 15 अप्रैल 2023 तक नगर निगम से लाइसेंस लेने को कहा गया था. इसके लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के फूड वैन का संचालन किया जा रहा है. सिर्फ 9 फूड वैन संचालकों के द्वारा ही लाइसेंस के लिए आवेदन दिया गया है.

Also Read: इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में उद्योग नीति और औद्योगिक निवेश पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन?

15 अप्रैल तक करना था आवेदन

आपको बता दें कि रांची नगर निगम द्वारा पूर्व में भी बिरसा चौक से हवाई नगर में 2 फूड वैन पर बिना अनुज्ञप्ति फूड वैन संचालित किये जाने पर 10-10 हज़ार रुपए का जुर्माना वसूला गया था. सभी फूड वैन संचालकों को 15 अप्रैल 2023 तक रांची नगर निगम से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आम सूचना जारी की गई थी, लेकिन अब तक केवल 9 फूड वैन संचालकों के द्वारा ही आवेदन दिया गया है.

Also Read: रांची में स्मूथ ट्रैफिक को लेकर बनी रणनीति, डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने 6 जोन को जाम मुक्त करने का दिया निर्देश

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें