court news : होमगार्ड जवानों को 25 अगस्त 2017 से समान काम के बदले समान वेतन देने का आदेश

आदेश का अनुपालन करने के लिए हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया चार सप्ताह का समय

By Prabhat Khabar News Desk | August 24, 2024 12:24 AM
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वरीय संवाददाता, रांची़ झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान पक्ष सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को 25 अगस्त 2017 के प्रभाव से होमगार्ड जवानों को बढ़े हुए वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि आदेश की तारीख से पुलिसकर्मियों के समकक्ष होमगार्ड जवानों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देना होगा. राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 27 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता केएल जनजानी व अधिवक्ता अभयकांत मिश्रा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड हाेमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रसाद ने अवमानना याचिका दायर की है. प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. हाइकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने का आदेश दिया है. इस मामले में राज्य सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था तथा एसएलपी खारिज कर दी थी.

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