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Ranchi news : जेलों में लीगल एड के साथ चिकित्सा शिविर भी लगाया जाये : हाइकोर्ट

हाइकोर्ट ने गढ़वा जेल अधीक्षक को प्रार्थी की आंखों की जांच करने का दिया निर्देश. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.

रांची.

झारखंड हाइकोर्ट ने हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 70 वर्षीय सजायाफ्ता लक्ष्मण राम की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद गढ़वा के जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता की जांच सदर अस्पताल गढ़वा या सदर अस्पताल पलामू में करा कर डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनकी बायीं आंख का ऑपरेशन कराना सुनिश्चित करें. इसके अलावा खंडपीठ ने जेलों में रह रहे बंदियों की नियमित मेडिकल जांच को लेकर राज्य सरकार व झालसा को निर्देश जारी किया.

अभियान शुरू करने का दिया निर्देश

खंडपीठ ने कहा कि जेल अदालत प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को आयोजित की जाती है. ऐसे में जेलों में लीगल एड (कानूनी सहायता) के साथ चिकित्सा शिविर भी नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए. ताकि, कैदियों खास कर बुजुर्ग कैदियों की बीमारियों की जांच हो सके और उन्हें राहत मिल सके. खंडपीठ ने कहा कि चिकित्सा शिविर आयोजित करके एक अभियान शुरू करना चाहिए. खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव, झालसा के सदस्य सचिव, डीएलएसए के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव के साथ-साथ जेल आइजी, उपायुक्तों, जेल अधीक्षकों व राज्य भर के सिविल सर्जनों को आदेश से अवगत कराने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने बताया कि उकी बायीं आंख में मोतियाबिंद है. उसका ऑपरेशन कराया जाना है. उन्होंने जमानत देने का आग्रह किया. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रिया श्रेष्ठ ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी लक्ष्मण राम ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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