रांची : ओरमांझी थाना क्षेत्र के परसागढ़ा टोला में युवती की सिरकटी लाश मिले 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस को न तो युवती का सिर मिला है और न ही हत्यारे का सुराग. बुधवार को भी एसआइटी के कुछ पदाधिकारियों ने घटनास्थल के आसपास छानबीन की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा.
युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक जारी नहीं की गयी है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि युवती की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गयी है. हत्यारे की क्रूरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि युवती के प्राइवेट पार्ट (जननांग)को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है.
आसपास की हड्डी तेज धार हथियार के वार से कट गयी है. वहीं, छाती के ऊपर और गर्दन के पीछे तेज धार हथियार के गहरे निशान मिले हैं. हत्यारे ने युवती का सिर तक काट दिया, ताकि उसकी पहचान न हो सके. हत्या से पूर्व युवती से दुष्कर्म हुआ या नहीं, इस बिंदु पर जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने स्वाब लेकर जांच के लिए एफएसएल के पास भेजा है.
पुलिस को आशंका है कि मृत्यु से पहले युवती ने विरोध किया होगा. हत्यारे और पीड़िता में हाथापाई भी हुई होगी. हालांकि, मृतका के नाखून में किसी व्यक्ति का डीएनए नहीं मिला. वहीं, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पुलिस ने मृतका के नाखून का नमूना भी जांच के लिए एफएसएल के पास भेजा है. इधर, पुलिस ने पुराने मामलों को भी खंगाला और गुमशुदा युवतियों परिजनों से संपर्क कर जानकारी हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन अब तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है.
रांची की निर्भया को इंसाफ कब?
72 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, न युवती का सिर मिला, न ही हत्यारा
गुमशुदगी के पुराने मामले भी खंगाले, लेकिन मृतका की पहचान करने में नाकाम रही पुलिस
निर्भया कांड ने बदली रेप की परिभाषा, पर रांची पुलिस ने इस मामले में अब तक नहीं जोड़ी रेप की धारा
हत्यारे ने छाती के ऊपर और गर्दन के पीछे भी किया हमला
युवती का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने तीन जनवरी को ओरमांझी थाने में केस दर्ज किया था. इसमें युवती का शव देखनेवाले गांव के महेश नारायण चौधरी के बयान को आधार बनाया है.
उन्होंने युवती का शव नग्न अवस्था में मिलने की बात कही है. साथ ही जननांग में गहरे जख्म के निशान होने की बात भी बतायी. प्राथमिकी में उक्त बातों का उल्लेख होने के बाद भी केस दर्ज करने के दौरान पुलिस ने यह मान लिया था कि युवती से रेप नहीं हुआ है. वहीं, पुलिस ने तेज धार हथियार से युवती का सिर काट कर हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप की धारा में केस दर्ज किया.
निर्भया मामले के बाद रेप की परिभाषा बदल चुकी है. जिस अवस्था में युवती का शव बरामद हुआ, उसके अनुसार इस केस में रेप की धारा को भी जाेड़ा जाना चाहिए. लेकिन, केस दर्ज करने के दौरान पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. अब ओरमांझी पुलिस ने अपनी गलती सुधारने के लिए सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर केस में यौन उत्पीड़न की धारा 354 बी जोड़ने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया है.
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मामले में धारा 354 बी जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है. क्योंकि युवती की हत्या के बाद उसका यौन उत्पीड़न करने की बात सामने आयी है. अनुसंधान के दौरान मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि होने पर धारा 376 के तहत भी कार्रवाई होगी.
नौशाद आलम, ग्रामीण एसपी
Posted By : Sameer Oraon