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झारखंड में 26001 शिक्षकों के पद में से 20748 स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित, 5253 पद है अनारक्षित

झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इसके तहत 20,748 पद स्थानीय निवासियेां के लिए आरक्षित किया गया है, वहीं 5253 पद को अनारक्षित किया गया है. पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया गया है.

Jharkhand News: झारखंड में सहायक आचार्य (शिक्षक) नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. शिक्षकों के 26001 पद में से 20,748 झारखंड के निवासियों के लिए आरक्षित है. 5253 पद अनारक्षित हैं. 26001 पद में से 12869 पद झारखंड के स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) के लिए आरक्षित है. शेष 13,132 पद में से 60 फीसदी राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत राज्य के स्थानीय निवासी के लिए आरक्षित किये गये हैं. ऐसे में सहायक आचार्य के 26001 पद में से 20748 पर राज्य के लोगों के लिए आरक्षित हैं.

  • शिक्षकों के 26001 पद में से 20,748 झारखंड के निवासियों के लिए आरक्षित.

  • झारखंड के स्कूलों में पढ़ा रहे पारा शिक्षकों के 12869 पद आरक्षित.

  • गैर पारा के 13132 पदों में से 7879 पद राज्य के निवासी के लिए.

  • राज्य में 26001 सहायक आचार्य की नियुक्ति की तैयारी.

जिलावार नियुक्ति में कमजोर आर्थिक वर्ग वालों को आरक्षण

राज्य में जिलावार नियुक्ति में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया गया है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी सीट आरक्षित हैं. क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला, खिलाड़ी, व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है. राज्य में पारा शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा की गयी थी. नियुक्ति में पहले उस गांव के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी गयी, जिस गांव में विद्यालय था. गांव स्तर में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलने पर फिर उस पंचायत व बाद में उस प्रखंड के अंतर्गत रहने अभ्यर्थी की नियुक्ति की गयी थी. ऐसे में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 12869 पद पर शत-प्रतिशत राज्य के निवासी की ही नियुक्ति होगी.

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दूसरे राज्य के 3628 अभ्यर्थी आवेदन के योग्य

राज्य में वर्ष 2016 में हुई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 52 हजार अभ्यर्थी सफल हुए थे. इनमें से 3628 अभ्यर्थी झारखंड से बाहर के हैं. इनमें कक्षा एक से पांच के 1267 व कक्षा छह से आठ के 2361 अभ्यर्थी हैं. दूसरे राज्य के यहीं अभ्यर्थी सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.

टेट समन्वय समिति ने दी आंदोलन की चेतावनी

वहीं, झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध किया है. समिति के झरीलाल महतो व मिथिलेश उपाध्याय ने कहा कि सरकार द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति में आरक्षित 50 फीसदी पदों पर पारा शिक्षकों को सीधे समायोजित किया जाये. शिक्षकों को वेतनमान दिया जाये. मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गयी है. उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक पिछले 20 वर्षों से स्कूलों में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं. इसके बाद भी नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जा रही है. समिति ने सहायक आचार्य का वेतन कम किये जाने का भी विरोध किया है. शिक्षकों को पूर्व की भांति वेतनमान देने की की मांग की है.

उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग

दूसरी ओर, सहायक आचार्य नियुक्ति में पत्र एक के तहत ली जानेवाली मातृभाषा की परीक्षा में उर्दू को शामिल करने व उर्दू शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू करने की मांग की गयी है. इस संबंध में रविवार को अंजुमन इस्लामिया में टेट सफल अभ्यर्थियों की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता एस अली ने की. एस अली ने बताया कि राज्य में उर्दू शिक्षकों के 3712 पद रिक्त हैं. इन पदों के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाये. बैठक में सहायक आचार्य नियुक्ति में पत्र एक के तहत मातृभाषा में उर्दू को भी शामिल करने की मांग की गयी. उन्होंने कहा है कि मातृभाषा में उर्दू के शामिल नहीं करने से उर्दू भाषी अभ्यर्थी को कक्षा छह से आठ में विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने में परेशानी होगी.

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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन किया आमंत्रित

बता दें कि झारखंड कर्चारी चयन आयोग ने 26,001 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है. इसके तहत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में सहायक आचार्यों की नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए प्रशिक्षित एवं टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आठ अगस्त से सात सितंबर, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

सात साल की मिली छूट

शिक्षक नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में सात साल की छूट मिली है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पहले अपने विज्ञापन में चार साल की ही छूट दी थी. लेकिन, प्रभात खबर द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संज्ञान लेते हुए इसमें सुधार को लेकर आयोग को पत्र भेजा. इस पत्र के आलोक में आयोग ने अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट बढ़ा दिया.

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