झारखंड में प्रतिबंधित पान मसाला बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, रांची डीसी ने दिया निर्देश
रांची जिला में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा-2003) की विभिन्न धाराओं का सख्ती से होगा पालन, रांची डीसी छवि रंजन ने अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे करने का निर्देश दिया है
gutkha, pan masala ban in jharkhand रांची : राजधानी में प्रतिबंधित पान मसाला की सप्लाई करनेवाले बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही रांची जिला में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा-2003) की विभिन्न धाराओं का सख्ती से पालन कराया जायेगा. उक्त बातें डीसी छवि रंजन ने कही. वे बुधवार को तंबाकू नियंत्रण हेतु गठित त्रिस्तरीय धावा दल/छापामार दस्ता को संबोधित कर रहे थे.
डीसी ने सभी को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्कूलों का सर्वे करायें. स्कूल के सौ गज के दायरे के अंदर प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों की बिक्री अगर कहीं पर होती है, तो कोटपा की धाराओं के तहत कार्रवाई करें. बैठक में जिला के सभी बीडीओ, बीपीएम, जिला तंबाकू नियंत्रण सेल के कंसल्टेंट, टाटा ट्रस्ट एवं सीड्स के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
जिला में प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों की बिक्री के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जायेगा. डीसी ने अपर जिला दंडाधिकारी उत्कर्ष गुप्ता को शहर को अलग-अलग जोन में बांट कर जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक बार अभियान जरूर चलायें. डीसी ने कहा कि प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों का व्यापार रोकने के लिए तंबाकू पदार्थों के बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई की जायेगी. इंटर स्टेट बॉर्डर पर भी अभियान चलाया जायेगा.
Posted By : Sameer Oraon