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Jharkhand News: पंचायत सचिव व एलडीसी नियुक्ति मामला: हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोक अदालत को किया रेफर

Jharkhand News: जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा. प्रार्थी ओम कपूर ने अवमानना याचिका दायर की है. उन्होंने पंचायत सचिव व निम्नवर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने के मामले में एकल पीठ द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 27, 2022 10:45 AM
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Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने पंचायत सचिव एवं निम्नवर्गीय लिपिक (एलडीसी) प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. इसके बाद मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर कर दिया. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को होगा.

दायर की गयी है अवमानना याचिका

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा. प्रार्थी ओम कपूर ने अवमानना याचिका दायर की है. उन्होंने पंचायत सचिव व निम्नवर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने के मामले में एकल पीठ द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. एकल पीठ ने आठ हफ्ते में निर्णय लेने को कहा था.

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नहीं किया रिजल्ट का प्रकाशन

उल्लेखनीय है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने वर्ष 2017 में पंचायत सचिव व निम्नवर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की थी. लिखित परीक्षा और स्किल जांच के बाद अभ्यर्थियों का सितंबर 2019 में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया गया था. उसके बाद से अभी अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची सह रिजल्ट का प्रकाशन जेएसएससी द्वारा अब तक नहीं किया गया है.

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4948 का हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मालूम हो कि मई 2017 में आयोग ने 3088 पदों पर नियुक्ति के लिए पंचायत सचिव तथा निम्न वर्गीय लिपिक का विज्ञापन प्रकाशित किया था. लिखित परीक्षा 2018 के जनवरी-फरवरी माह में विभिन्न तिथियों में आयोजित की गयी थी. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण वैसे सभी अभ्यर्थियों की कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकण परीक्षा ली गयी थी. इसमें उत्तीर्ण 4948 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सितंबर 2019 में किया गया था. रिजल्ट प्रकाशन के लिए अभ्यर्थियों ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका भी दायर की.

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रिपोर्ट: राणा प्रताप

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