रांची. आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पेश करने एवं उसे पारित करने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक बुलाया है. इससे जुड़े प्रस्ताव को मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गयी. वहीं, कैबिनेट की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों पर मुहर लगी. सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चयन के लिए नियुक्ति नियमावली के गठन को स्वीकृति प्रदान की. इसके तहत अब डीजीपी के चयन के लिए यूपीएससी को अनुशंसा या पैनल नहीं भेजा जायेगा. सरकार उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति का गठन करेगी. इसमें मुख्य सचिव, जेपीएससी और यूपीएससी के नामित पदाधिकारी, प्रधान सचिव(गृह विभाग) व रिटायर्ड डीजीपी सदस्य होंगे. इस समिति की अनुशंसा पर ही अब पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति होगी.
सरकार का तर्क
सरकार का तर्क है कि सरकार के समक्ष कभी-कभी उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बेहतर विधि-व्यवस्था कायम रखने, नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा, आतंकवाद एवं अन्य द्वारा की जानेवाली हिंसा पर नियंत्रण के लिए राज्यहित में डीजीपी को उनके न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष से पूर्व ही हटाने अथवा किसी अन्य योग्य पदाधिकारी को डीजीपी का प्रभार दिये जाने की बाध्यता हो जाती है. ऐसे में राज्य को न्यूनतम कार्यकाल से पूर्व डीजीपी को पद से विमुक्त किये जाने की शक्तियां प्रदान किये जाने की आवश्यकता है, ताकि लोकहित में प्रासंगिक मामले में निर्णय लेने में तकनीकी कठिनाई न हो.गढ़वा में बनेगा एसटी-एससी का नया फास्ट ट्रैक कोर्ट
कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गढ़वा के नगर ऊंटारी में एसटी-एससी मामले की सुनवाई के लिए नया फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन की स्वीकृति प्रदान की. इसके अलावा उत्पाद विभाग से रिटायर्ड अधिकारी सदन प्रसाद को बैकडेट के प्रभाव से अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति दी गयी. झारखंड परिचारिका नियमावली की मंजूरी दी गयी. डॉ सीमा अघोरी (असिस्टेंट प्रोफेसर) को प्री बजट तैयार करने के लिए मनोनीत किया गया.ऊर्जा विकास निगम एवं उनके अनुषंगी इकाइयों के निदेशक पद की सेवानिवृत्ति उम्र 65 की गयी
कैबिनेट ने ऊर्जा विकास निगम और उनके तीन कंपनी झारखंड बिजली वितरण निगम, झारखंड उर्जा संचरण निगम और झारखंड उर्जा उत्पादन निगम के सीएमडी अथवा निदेशक पद की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 65 वर्ष करने की मंजूरी दी. वर्तमान में जो निदेशक हैं उनको 31 मार्च 2025 तक सेवा विस्तार दिया गया अथवा नये निदेशक की नियुक्ति तक ही मान्य रहेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है