14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सूरज व चंदन के खिलाफ ED ने कोर्ट से मांगा गैर जमानती वारंट, पंकज मिश्रा को फोन उपलब्ध कराने का है आरोप

ईडी ने दाखिल किये गये आवेदन में कहा है कि न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान पंकज मिश्रा की गतिविधियों के सिलसिले में दोनों से पूछताछ करना जरूरी है. उन्हें पंकज मिश्रा को फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में पकड़ा गया था.

रांची: ईडी ने सूरज और चंदन यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आवेदन दायर किया है. इन दोनों पर न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान पंकज मिश्रा को फोन की सुविधा उपलब्ध कराने और लोगों को मिलवाने में मदद करने का आरोप है.

ईडी ने दाखिल किये गये आवेदन में कहा है कि न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान पंकज मिश्रा की गतिविधियों के सिलसिले में दोनों से पूछताछ करना जरूरी है. दोनों को ही 20 अक्तूबर 2022 को पंकज मिश्रा को फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में पकड़ा गया था. प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था. दोनों के जब्त मोबाइल से मिली जानकारी के सिलसिले में पूछताछ जरूरी है.

Also Read: महाधिवक्ता की राय के बाद झारखंड सरकार पूजा सिंघल मामले पर लेगी फैसला, ED कर चुकी है FIR दर्ज करने का आग्रह

हालांकि बार-बार समन भेजने के बाद भी वह हाजिर नहीं हो रहे हैं. इसलिए इन लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करें. ज्ञात हो कि इडी ने जांच में पाया था कि पंकज मिश्रा ने रिम्स में रहने के दौरान करीब 300 फोन कॉल किये थे.

कांके के दारोगा प्रयाग दास को ईडी का समन

ईडी ने कांके थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर प्रयाग दास को समन जारी कर पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है. उन्हें 20 मार्च को दिन के 11 बजे इडी के रांची कार्यालय में हाजिर होने को कहा गया है. पंकज मिश्रा प्रकरण में समन किये जानेवाले वे चौथे पुलिस अधिकारी हैं. प्रयाग दास पर मनी लाउंड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पंकज मिश्रा से रिम्स में मिलने का आरोप है. रिम्स से लिये गये सीसीटीवी फुटेज में दर्जन भर से अधिक पुलिस अधिकारियों के पंकज मिश्रा से रिम्स में मिलने जाने की रिकॉर्डिंग है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें