पंकज मिश्रा ने PMLA कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, जानें पूरा मामला

गलत तथ्यों के आधार पर इडी द्वारा जबरन फंसाया जा रहा है. मारपीट कर उनका बयान लिया गया है. साहिबगंज जिले के बरहरवा टोल प्लाजा कांड में वह आरोपी नहीं हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | March 2, 2023 9:07 AM

1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले के आरोपी पंकज मिश्र की ओर से पीएमएलए कोर्ट के आदेश को झारखंड हाइकोर्ट में चुनाैती दी गयी है. रांची के पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 27 जनवरी 2023 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी. प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा है कि इडी के सहायक निदेशक सह जांच अधिकारी देवव्रत झा के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करायी थी.

उन्हें गलत तथ्यों के आधार पर इडी द्वारा जबरन फंसाया जा रहा है. मारपीट कर उनका बयान लिया गया है. साहिबगंज जिले के बरहरवा टोल प्लाजा कांड में वह आरोपी नहीं हैं. जांच में भी वह निर्दोष पाये गये हैं. इसके बावजूद जानबूझ कर इडी के अधिकारी उन्हें फंसा रहे हैं. वहीं इडी ने कहा था कि पंकज मिश्र झूठ बोल रहा है. वह अवैध खनन, मनी लॉउंड्रिंग में शामिल है.

अवैध खनन और बरहरवा टोल प्लाजा मामले में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है. उल्लेखनीय है कि पाकुड़ के व्यवसायी शंभुनंदन कुमार ने जून 2020 में साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना में टोल प्लाजा विवाद को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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