पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पंकज मिश्रा की ओर से इडी के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया है. पंकज मिश्रा ने अपनी गिरफ्तारी के बाद इडी के अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में एक शिकायतवाद दायर की थी. आरोप लगाया गया था कि इडी के अधिकारियों ने साजिश के तहत उन्हें फंसाया है. उसका अवैध खनन से कोई संबंध नहीं है. उसे जो लीज मिला है, उस पर खनन कार्य शुरू नहीं हुआ है.
वह ट्रेडिंग लाइसेंस के तहत चिप्स की खरीद बिक्री करता है. इसके बावजूद इडी ने उसे अवैध खनन करने और मनी लाउंड्रिंग का आरोपी बनाया है. इडी के अधिकारियों ने इसके लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया. सुनवाई के दौरान इडी की ओर से पंकज मिश्रा द्वारा अवैध खनन करने और मनी लाउंड्रिंग करने से संबंधित दस्तावेज पेश किये गये. अदालत ने सुनवाई के बाद शिकायतवाद याचिका खारिज कर दी.
पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा व बच्चू यादव के खिलाफ आरोप गठित किया है. इस दौरान दोनों अभियुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से उपस्थित हुए. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को इडी की ओर से लगाये गये अवैध खनन और मनी लाउंड्रिंग के आरोपों की विस्तृत जानकारी दी. साथ ही अदालत ने दोनों से यह जानना चाहा कि वे आरोपों को स्वीकार करते हैं या नहीं.
अभियुक्तों ने इडी के आरोपों को अस्वीकार करते हुए ट्रायल फेस करने की बात कही. इडी ने साहिबगंज जिले में हुए अवैध खनन के सिलसिले में इसीआर दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच के बाद इडी ने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव व प्रेम प्रकाश के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. प्रेम प्रकाश ने आरोप पत्र के आलोक में न्यायालय द्वारा लिये गये संज्ञान को हाइकोर्ट में चुनौती दी है, जो फिलहाल विचाराधीन है. इसलिए इडी कोर्ट ने सिर्फ दो अभियुक्तों पंकज मिश्रा व बच्चू यादव के खिलाफ आरोप गठित करने की प्रक्रिया पूरी की.