रांची: इडी ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में पंकज मिश्रा सहित तीन के खिलाफ शुक्रवार को आरोप पत्र दायर किया. पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पंकज के अलावा बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ अवैध खनन के सहारे मनी लाउंड्रिग के मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है. आरोप पत्र में अभियुक्तों द्वारा मनी लाउंड्रिंग के सहारे कुछ संपत्ति में निवेश करने सहित अन्य तथ्यों का उल्लेख है.
इडी के अधिकारियों का दल दिन के करीब 3.15 बजे आरोप पत्र और अभियुक्तों द्वारा किये गये अपराध के साक्ष्य से संबंधित दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंचा. इडी के वकील बीएमपी सिंह और अतीश कुमार ने अदालत में आरोप पत्र दायर किया. इडी की ओर से बताया गया कि अवैध खनन से जुड़े इस मामले में तीन अभियुक्तों (पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश) के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा रहा है.
इस मामले में अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अभी जांच जारी है. जांच पूरी होने के बाद पूरक आरोप पत्र दायर किया जायेगा. इसके बाद इडी की ओर से अभियुक्तों के खिलाफ जांच में मिले तथ्यों से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश किये गये.
इडी की ओर से दायर करीब 150 पन्नों के आरोप पत्र में अभियुक्तों द्वारा अवैध माइनिंग में कमाये गये नाजायज धन को सही करार देने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाने का उल्लेख किया गया है. अभियुक्तों ने साहिबगंज जिले में मिले खदान के क्षेत्रफल
इससे जिले के कई पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. अवैध खनन के जरिये निकाले गये पत्थरों को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए अभियुक्तों ने मालवाहक पानी जहाज किराये पर ले रखा था. इसे वैसे घाटों से चलाया जा रहा था, जहां से इसे चलाने की अनुमति नहीं थी. साहिबगंज में छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज से अवैध खनन के सहारे 100 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लाउंड्रिंग करने से संबंधित जानकारी मिली है.
रिपोर्ट में प्रेम प्रकाश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मनी लाउंड्रिंग के इस आरोपी के ठिकाने पर हुई छापेमारी के दौरान दो एके-47 राइफलें और 60 गोलियां जब्त की गयी थीं. इसे जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है. दोनों हथियार रांची पुलिस के हैं. इसे सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात दो जवानों को आवंटित किया गया था. हालांकि दोनों जवान सीएम आवास की सुरक्षा के बदले अभियुक्त प्रेम प्रकाश की सुरक्षा में लगे थे. अत्याधुनिक हथियार से लैस गार्ड के सहारे अभियुक्त अपना प्रभाव जमाता था.