जेल में रहने के बाद भी पंकज मिश्रा ये दो अधिकारी समेत कई लोगों से करता था बात, जल्द जारी होगा समन
अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा साहेबगंज एसपी और डीसी से बात करता था. इन दो अधिकारियों को जल्द ही समन जारी होगा. फोन से बात करवाने के आरोप नें ईडी ने सुबह में ही दो लोगों को हिरासत में लिया. हालांकि बाद में बयान दर्ज करने के बाद छोड़ दिया गया.
रांची : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा से बात करनेवाले सचिवालय व जिला स्तर के दो दर्जन से अधिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चिह्नित किया है. इन अधिकारियों में साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा भी शामिल हैं. संबंधित अधिकारियों को पूछताछ के लिए जल्द ही समन जारी किया जायेगा. इडी ने फोन से बात करवाने के आरोप में गुरुवार सुबह दो लोगों को हिरासत में लिया. ये दोनों हैं पंकज के ड्राइवर चंदन कुमार और उसके करीबी सूरज पंडित. इडी ने दोनों को बयान दर्ज करने के बाद रिहा कर दिया.
इडी ने सर्विलांस पर फोन डाला था :
रिम्स में पंकज की सुरक्षा में तैनात सिपाही उन्हें फोन से बात करने से नहीं रोक पाते थे. खबर है कि उन्हें किसी तरह की आपत्ति नहीं करने का अनधिकृत निर्देश दिया गया था. इडी को इस बात की सूचना मिली थी कि जेल में रहने के बावजूद पंकज मिश्रा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात करता है.
वह मनी लाउंड्रिंग से बचने के लिए अपनी नाजायज आमदनी को कर्ज के रूप में दिखाने के लिए दस्तावेज तैयार करवाने की कोशिश भी कर रहा था. इसी सूचना के आधार पर इडी ने पंकज के आसपास रहनेवाले लोगों का फोन सर्विलांस पर डाला. इडी को मिली सूचना की पुष्टि हुई. इसके बाद इडी ने गुरुवार की सुबह छापा मार कर पंकज के मोरहाबादी स्थित मकान से चंदन को हिरासत में लिया, जबकि सूरज पंडित को रांची रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया. चंदन,पंकज मिश्रा का ड्राइवर है.
वह रिम्स में पंकज की सेवा करता है . पंकज के निर्देश पर अफसरों व अन्य से फोन पर बात करवाता है. सूरज पंडित, पंकज मिश्रा के लिए कई तरह का काम करता है. वह कभी-कभी पंकज के ड्राइवर के रूप में भी काम करता है. दोनों ही दोपहर या शाम को अपने फोन से पंकज मिश्रा की अधिकारियों से बात करवाते थे. कुछ दिनों पहले पंकज ने साहिबगंज के एक अधिकारी को फोन कर धमकी दी थी. इडी ने चंदन और सूरज के मोबाइल की जांच और पूछताछ की. पूछताछ के दौरान न्यायिक हिरासत में रहते हुए अधिकारियों से बात करने की पुष्टि हुई.
इडी ने दोनों का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है. पंकज मिश्रा को मिल रही सुविधाओं के सिलसिले में प्रारंभिक पूछताछ के बाद इडी के अधिकारियों ने दोनों का बयान दर्ज किया. पंकज मिश्रा फिलहाल रिम्स में भर्ती है. वहां उसे पेइंग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है. उसकी सुरक्षा में पुलिस के जवान तैनात हैं. इन जवानों को भी अनधिकृत रूप से पंकज मिश्रा की इच्छानुसार बात कराने का निर्देश दिया गया था. सुरक्षा में तैनात जवान भी इसका पालन करते थे. पंकज के करीबी लोग भी रिम्स में उसकी सेवा में लगे हैं. वे भी उसे कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं. पुलिसकर्मियों द्वारा किसी तरह की आपत्ति नहीं करने की वजह से दोनों लोग पंकज मिश्रा को अलग-अलग अधिकारियों से फोन पर बात करवाते थे.
पंकज का पुराना मोबाइल बरामद, खुलेंगे कई राज
इडी को पंकज मिश्रा के मोरहाबादी स्थित घर की तलाशी के दौरान पुराना मोबाइल फोन मिला है. बताया जाता है कि इस मोबाइल को पंकज ने छिपा दिया था. इस मोबाइल से कई राज खुलने की संभावना है.
मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा अधिकारी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे इडी के दफ्तर
सीएम आवास के सुरक्षा अधिकारी गुरुवार को पूछताछ के लिए इडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. उन्होंने इडी कार्यालय में उपस्थित होने के बदले एक पत्र भेजा. इसमें उन्होंने लिखा है कि इडी द्वारा गिरफ्तार किये गये प्रेम प्रकाश के घर से मिले दो एके-47 राइफल और 60 गोलियों का उनसे कोई संबंध नहीं है. सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात दोनों जवान सीएम आवास नहीं पहुंचे थे.
इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें दोनों जवानों की गतिविधियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है. इडी ने सीएम आवास के सुरक्षा अधिकारी का पत्र मिलने के बाद उन्हें इडी कार्यालय में हाजिर होने के लिए दूसरी बार नोटिस जारी करने का फैसला किया है. शीघ्र दूसरी बार नोटिस जारी किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि इडी ने 18 अक्तूबर को नोटिस जारी कर उन्हें 20 अक्तूबर को इडी कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था. उनसे सीएम आवास की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों का हथियार प्रेम प्रकाश के ठिकाने से जब्त होने के मामले में पूछताछ की जानी थी.
अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत मामले में इडी ने मांगा समय
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने इडी को जवाब देने का निर्देश दिया. इडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया. अदालत ने इडी को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए सात नवंबर की तिथि निर्धारित की.