रांची : राज्य के लगभग 48 हजार पारा शिक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास कर स्थायीकरण व वेतनमान (मानदेय के समतुल्य) पा सकते हैं. पारा शिक्षकों को वेतनमान देने के लिए परीक्षा का स्वरूप क्या हो, इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना ने महाधिवक्ता से राय लेकर पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली तैयार की है. इसमें पारा शिक्षकों के वेतनमान व स्थायीकरण का प्रावधान किया गया है. पारा शिक्षकों को वेतनमान देने से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
इस वर्ष जून में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान पर सहमति बनी थी. बैठक में तय हुआ था कि टेट पास पारा शिक्षकों को आगे कोई परीक्षा नहीं देनी होगी. उन्हें स्थायीकरण व वेतनमान का लाभ दिया जायेगा. परंतु जो पारा शिक्षक टेट पास नहीं हैं, उनके लिए परीक्षा का प्रावधान किया गया था. पारा शिक्षकों को टेट पास करने के लिए तीन अवसर दिये जायेंगे.
जो पारा शिक्षक टेट पास नहीं कर पायेंगे, उनकी भी सेवा बनी रहेगी. हालांकि, उन्हें वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा. यह भी कहा गया था कि जो पारा शिक्षक टेट पास नहीं हैं, उन्हें वेतनमान देने के लिए सीमित परीक्षा ली जाये या शिक्षक पात्रता परीक्षा, इस संबंध में महाधिवक्ता से राय ली जायेगी. महाधिवक्ता ने पारा शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की राय दी है.
पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली के प्रारूप को फिर से विभागीय मंत्री के अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष रखा जायेगा. कमेटी की स्वीकृति के बाद इसे झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखा जायेगा. कार्यकारिणी परिषद की स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
posted by : sameer oraon