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पारा शिक्षकों की कल्याण कोष नीति पर आज लगेगी मुहर, मौत पर आश्रित को पांच लाख, रिटायरमेंट पर तीन लाख मिलेंगे

समग्र शिक्षा अभियान’ के तहत कार्यरत राज्य के पारा शिक्षक, बीआरपी-सीआरपी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों का कार्यकाल के दौरान निधन होने पर उनके आश्रित को पांच लाख रुपये मिलेंगे.

By Prabhat Khabar News Desk | September 28, 2020 6:21 AM
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रांची : ‘समग्र शिक्षा अभियान’ के तहत कार्यरत राज्य के पारा शिक्षक, बीआरपी-सीआरपी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों का कार्यकाल के दौरान निधन होने पर उनके आश्रित को पांच लाख रुपये मिलेंगे. झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इनके लिए बनाये गये कल्याण कोष का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया गया है. सोमवार को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में कल्याण कोष की आमसभा की पहली बैठक होगी, जिसमें इसे अंतिम स्वीकृति दी जायेगी.

कल्याण कोष में पारा शिक्षक व शामिल अन्य कर्मियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए कई प्रावधान किये गये हैं. इसके तहत असाध्य रोग के इलाज और दुर्घटना में विकलांग होने की स्थिति में राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है.

कल्याण कोष के सदस्य अपने दो बच्चों की उच्च शिक्षा और दो बेटियों की शादी के लिए कल्याण कोष से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे. इसके अलावा सेवानिवृत्ति के उपरांत एकमुश्त राशि देने का भी प्रावधान किया गया है. कल्याण कोष की सदस्यता प्राप्त करने की तिथि के पांच वर्ष की अवधि के उपरांत सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त 75 हजार, 10 वर्ष की अवधि के उपरांत सेवानिवृत्त होने पर 1,50,000 रुपये व 10 वर्ष से अधिक के उपरांत सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त तीन लाख देने का प्रावधान किया गया है.

झारखंड शिक्षा परियोजना ने फाइनल कर लिया है कल्याण कोष का ड्राफ्ट

10 करोड़ रुपये पारा शिक्षकों के कल्याण कोष में एकमुश्त देगी राज्य सरकार

सदस्यों को प्रतिमाह देना होगा 200 का अंशदान

कल्याण कोष के लिए सरकार एकमुश्त 10 करोड़ रुपये देगी, जबकि कोष के सदस्य प्रतिमाह 200 रुपये अंशदान देंगे. वित्तीय वर्ष में सहायता राशि वितरण की कुल राशि विभिन्न स्रोतों से कोष में प्राप्त राशि के 75 फीसदी से अधिक नहीं होगी. हर वित्तीय वर्ष में सहायता राशि का वितरण प्राप्त आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर देय होगा. किसी भी सदस्य को एक बार सहायता राशि दिये जाने पर अगले पांच वर्ष तक नहीं दी जायेगी. ऋण की वापसी के बाद ही जिलास्तरीय समिति द्वारा अगले ऋण के लिए आवेदन स्वीकार किया जायेगा.

64,000 शिक्षकाें और कर्मियों को मिलेगा कल्याण कोष का लाभ, इनमें सबसे ज्यादा 60,000 पारा शिक्षक होंगे

3000 बीआरपी-सीआरपी और 1000 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों व कर्मियों को भी मिलेगा लाभ

सदस्यों को प्रदान की जानेवाली राशि

कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित पांच लाख रुपये

को मिलनेवाली आर्थिक सहायता

असाध्य रोग के इलाज के लिए एक लाख रुपये

कार्य अवधि के दौरान दुर्घटना में विकलांग होने पर डेढ़ से दो लाख

बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण (अधिकतम दो बच्चे) दो लाख रुपये

शादी के लिए ऋण (अधिकतम दो बेटी) डेढ़ लाख रुपये

सदस्यता प्राप्ति तिथि के पांच वर्ष की अवधि के बाद 75 हजार रुपये

सेवानिवृत्त होने पर मिलनेवाली अधिकतम एकमुश्त राशि

सदस्यता प्राप्ति की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के उपरांत डेढ़ लाख रुपये

सेवानिवृत्त होने पर मिलनेवाली अधिकतम एकमुश्त राशि

सदस्यता प्राप्ति की तिथि से 10 वर्ष से अधिक अवधि के उपरांत तीन लाख रुपये

सेवानिवृत्त होने पर मिलनेवाली अधिकतम एकमुश्त राशि

(नोट : सेवानिवृत्ति के उपरांत मिलनेवाली एकमुश्त राशि के अलावा

सदस्य द्वारा किये गये अंशदान की राशि ब्याज सहित दी जायेगी.)

निबटारा : कल्याण कोष के सदस्य सहायता राशि के लिए आवेदन जिलास्तरीय समिति को देंगे. जिलास्तरीय समिति 15 दिन में अनुशंसा राज्यस्तरीय समिति को करेगी. राज्य समिति 30 दिनों में अनुशंसा कल्याण कोष समिति के अध्यक्ष को करेगी. अध्यक्ष की सहमति के बाद कोषाध्यक्ष सदस्य को राशि उपलब्ध करायेंगे.

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