रांची. हैवी माइनिंग मशीनों पर साल 2019 में वन टाइम (12 साल के लिए) रोड टैक्स लगाये जाने से वाहन मालिक परेशान हैं. कई वाहन मालिक माइनिंग मशीनों का रोड टैक्स अब भी जमा नहीं कर पा रहे हैं. जो वाहन मालिक तीन माह में लोडर के लिए 5536 रुपये टैक्स जमा कर रहे थे, उनसे एकमुश्त 12 सालों के लिए 2,49,193 रुपये मांगे गये. इस कारण वाहन मालिक रोड टैक्स जमा नहीं कर पाये. वर्तमान में स्थिति यह है कि इसका टैक्स, पेनाल्टी और इंटरेस्ट पेनाल्टी मिला कर 10.39 लाख रुपये हो गया है. केवल पेनाल्टी और इंटरेस्ट पेनाल्टी 7.90 लाख रुपये है.
दूसरे राज्यों में तिमाही और सालाना की है सुविधा
दूसरे राज्यों में रोड टैक्स जमा करने के लिए तिमाही और सालाना सुविधा है. जबकि, झारखंड में सालाना और एकमुश्त सुविधा दी गयी है. पहले तिमाही सुविधा खत्म कर एकमुश्त 12 साल कर दिया गया था. टैक्स के ऊपर पेनाल्टी और पेनाल्टी के ऊपर इंटरेस्ट पेनाल्टी जमा करने की बाध्यता के कारण टैक्स राशि अधिक हो गयी है.
गाड़ियां स्क्रैप होने की स्थिति में पहुंच गयीं
झारखंड चेंबर की हैवी माइनिंग मशीनरी उप समिति के चेयरमैन अभिषेक नेमानी ने कहा कि विभाग के पूर्व के लागू निर्णयों के कारण माइनिंग मशीनों का रोड टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है. इस कारण विभाग को राजस्व की हानि हो रही है. वहीं, पिछले पांच वर्षों से मशीन मालिक परेशान हैं. यही नहीं, कई लोगों की गाड़ियां स्क्रैप होने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं. पेनाल्टी और इंटरेस्ट पेनाल्टी के प्रावधान हटाने से अधिकांश मशीन मालिक टैक्स जमा करने के लिए आगे आयेंगे.
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