झारखंड के लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधारने का फिर मिलेगा मौका, जानें कब करें आवेदन

Jharkhand news, Ranchi news : अगर आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है और आप उसमें अपना नाम या परिवार के अन्य सदस्यों का नाम जोड़ाना चाहते हैं या फिर नाम अथवा पता में कुछ संशोधन कराना चाहते हैं, तो आप इसका लाभ जरूर उठायें. इसके अलावा वैसे युवा जो 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, तो ऐसे युवाओं का नाम भी मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है. मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या संशोधन कराने के लिए आप 15 दिसंबर, 2020 तक आवेदन कर सकते हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 11, 2020 8:20 PM
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Jharkhand news, Ranchi news : रांची : अगर आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है और आप उसमें अपना नाम या परिवार के अन्य सदस्यों का नाम जोड़ाना चाहते हैं या फिर नाम अथवा पता में कुछ संशोधन कराना चाहते हैं, तो आप इसका लाभ जरूर उठायें. इसके अलावा वैसे युवा जो 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, तो ऐसे युवाओं का नाम भी मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है. मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या संशोधन कराने के लिए आप 15 दिसंबर, 2020 तक आवेदन कर सकते हैं.

मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के तहत मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन आगामी 15 दिसंबर, 2020 को होगा. इस तिथि को वैसे मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है वो अपना आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा वैसे मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम या पता में कुछ संशोधन कराना चाहते हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं. वहीं, एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरी करने वाले युवाओं को भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने का मौका मिलेगा.

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कब करें आवेदन

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधारने के लिए आपके एक बार फिर मौका दिया जा रहा है. आप अपना आवेदन आगामी 15 दिसंबर, 2020 तक भेज सकते हैं. इसके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से जमा करा सकते हैं.

कैसे करें आवेदन

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने या 18 वर्ष पूरी करनेवाले युवाओं का नाम सूची में जोड़ने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का उपयोग कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in पर लॉग इन कर फॉर्म 6 भर कर आवेदन करना होगा. वहीं, ऑफलाइन वालों के लिए अपने निकटतम बीएलओ या अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय या डीसी कार्यालय से संपर्क करना होगा. इसके अलावा आप टॉल फ्री नंबर 1950 पर भी कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

Posted By : Samir Ranjan.

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