Ranchi news : बालू उठाव का टेंडर नहीं होने के मामले में याचिका निष्पादित

झारखंड हाइकोर्ट में हुई सुनवाई

By Prabhat Khabar News Desk | December 6, 2024 11:29 PM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में बालू का उठाव टेंडर के माध्यम से करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान पक्ष सुनने के बाद मामले को निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने प्रार्थी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के पास जाने की छूट दी. इससे पूर्व सरकार की ओर से बताया गया कि एनजीटी के प्रावधान के अनुसार फिलहाल 23 घाटों से ही बालू की निविदा की जा सकती है. इसे बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा रही है. वहीं प्रार्थी की ओर से बताया गया कि राज्य में 444 घाट हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ 23 घाट से ही बालू उठाव को लेकर टेंडर जारी किया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी फेडरेशन ऑफ झारखंड सैंड ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी थी.

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