रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने चाईबासा जिला में हुए मनरेगा घोटाले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुना. प्रार्थी की ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति देने का खंडपीठ से आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. खंडपीठ ने कहा कि यह रिट याचिका (जनहित याचिका) वापस लिये जाने के कारण खारिज की जाती है. इससे पहले राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि इडी द्वारा जो दस्तावेज मांगे गये हैं, उसे दो सप्ताह में साैंप दिया जायेगा. वहीं प्रार्थी के अधिवक्ता ने राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर इडी को सहयोग प्रदान करने को देखते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मतलूब इमाम ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि घोटाला वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2011 के बीच का है. चाईबासा पुलिस ने मामले को लेकर 14 प्राथमिकी दर्ज की है. इसकी जांच एसीबी द्वारा भी की गयी है.
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