रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. अगली सुनवाई के लिए मामले को मार्च 2025 में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.
शपथ पत्र दायर करने का निर्देश
अदालत ने कहा कि आदेश के बाद भी अभी भी कई विश्वविद्यालयों की ओर से शपथ पत्र दायर नहीं किया गया है. उन्हें अगली सुनवाई तक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व चांसलर की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, झारखंड ओपेन यूनिवर्सिटी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा. प्रार्थी अंजनी कुमार पांडेय ने रिट याचिका दायर की है. उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को चुनौती दी है.
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