गिरिडीह : गिरिडीह महिला थाना पुलिस ने देवरी थाना प्रभारी गौरव कुमार उर्फ गौरव यादव को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. उस पर शादी का झांसा देकर एक युवती का यौन शोषण करने का आरोप है. आरोपी एसआइ को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
रांची की रहनेवाली 27 वर्षीया एक युवती ने गिरिडीह महिला थाना में लिखित शिकायत कर आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर गौरव ने शारीरिक शोषण किया और फिर शादी करने से इंकार कर दिया. डीजीपी एमवी राव के हस्तक्षेप के बाद महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. युवती के अनुसार, साल 2018 में उसकी जान-पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से गौरव से हुई थी.
मार्च 2019 में गौरव ने शादी का प्रस्ताव दिया. उसने कहा था कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वह शादी कर लेगा. इस दौरान वह ट्रेनिंग ले रहा था. जुलाई 2019 में गौरव ने कहा कि घरवाले शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं. ऐसे में वह सबकुछ भुला कर सामान्य जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ी. लेकिन गौरव ने एकबार फिर व्हाट्सअप से उससे संपर्क किया और कहा कि वह अपने परिवार को मना लेगा.
गौरव शादी के बहाने युवती को रांची, बोकारो व गिरिडीह बुला उससे संबंध बनाता रहा. एक दिन उसने डुमरी की एक लड़की से शादी करने की बात कह उससे शादी करने से इंकार कर दिया. जब युवती ने इसका विरोध किया तो गौरव का कहना था कि ज्यादा दबाव बनायेगी तो वह उसे जान से मार देगा. पीड़िता ने शारीरिक शोषण करने के अलावा जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है.
महिला से आवेदन प्राप्त हुआ था. इसके बाद उसका 164 का बयान दर्ज कराया गया. आरोपी पुलिस अवर निरीक्षक गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
अमित रेणु, एसपी
पीड़िता का कहना है कि 22 मई, 2019 को बोकारो के एक होटल में गौरव ने उसे बुलाया और शारीरिक संबंध बनाया. शादी के बहाने उसे पुन: 19 दिसंबर 2019 को उसी होटल में बुलाया और एक बार फिर यौन शोषण किया. इस दौरान होटल में ही उसने मांग में सिंदूर भर कहा शादी हो गयी है. बाद में कोर्ट मैरेज कर लेगा.
आरोपी सब इंस्पेक्टर गौरव कुमार ने युवती को कोर्ट मैरेज के बहाने दो बार गिरिडीह बुलाया. 27 फरवरी, 2020 को उसने गिरिडीह में न्यू पुलिस लाइन में उसे ठहराया. वह वहां एक दिन रुकी. इसके बाद मैरेज सर्टिफिकेट के बहाने शादी टालता रहा. पुन: उसे 9 मार्च 2020 को कोर्ट मैरेज के लिए गिरिडीह बुलाया और फिर न्यू पुलिस लाइन में ही ठहराया.
posted by : sameer oraon