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PM Kisan के तहत कब आएगी 15वीं किस्त की राशि, बड़ी जानकारी आयी सामने, झारखंड के इतने किसानों को होगा लाभ

अगर हम झारखंड में इसके लाभुकों की बात करें तो राज्य के केवल 42 फीसदी पंजीकृत किसान ही पीएम किसान योजना का लाभ उठा पाते हैं. हालांकि आकड़ें कुछ और ही बयां करती है.

By Sameer Oraon | October 25, 2023 2:51 PM
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रांची : पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे किसनों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, मोदी सरकार जल्द ही पीएम किसान के 15वीं किस्त की राशि खाते में भेजने वाली है. जिससे झारखंड के 42 फीसदी पंजीकृत किसान इससे लाभांवित होंगे. जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर माह में अगली किस्त भेज देगी. इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गयी है. हालांकि सरकार ने अब तक इसका ऐलान नहीं किया है. बता दें कि पीएम किसान के लाभार्थियों को छह हजार रुपये नगद लाभ दिये जाते हैं. जिसका भुगतान तीन किस्तों में होता है.

क्या है स्टेटस चेक करने का तरीका

  • अगर आप प्रधानमंत्री किसान योजना के लभार्थी हैं या नहीं इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा.

  • इसके बाद आपको होम पेज पर जाकर फार्मर कॉर्नर को चुनना होगा

  • यहां आपको लाभार्थी स्टेटस का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा.

  • इसके बाद आपको अपने जिले, राज्य और गांव का चयन करना होगा

  • इसके बाद आपको स्टेटस जानने के लिए गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा.

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पीएम किसान योजना क्या है?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है. जिसकी शुरुआत साल 2019 में की गई थी. इसके तहत सभी पात्र किसानों को हर साल 6 हजार रुपये तीन किस्तों में उनके खाते में दी जाती है. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले आवेदन करना होता है. अगर आप इसके पात्र हैं तभी आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा. बता दें कि किसानों को अब तक 14वीं किस्त की राशि मिल चुकी है. 27 जुलाई 2023 को सरकार ने इसका भुगतान कर दिया था.

झारखंड के इतने फीसदी किसानों को मिलता है इसका लाभ

अगर हम झारखंड में इसके लाभुकों की बात करें तो राज्य के केवल 42 फीसदी पंजीकृत किसान ही पीएम किसान योजना का लाभ उठा पाते हैं. हालांकि आकड़ें कुछ और ही बयां करती है. जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत झारखंड में कुल 3,102,225 किसान पंजीकृत है. लेकिन सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि जमीन के रिकार्ड अपडेटेड नहीं है. राज्य में कई सालों से उत्तराधिकार के आधार पर जमीन रिकॉर्ड का म्यूटेशन भी नहीं हो पाया है. साथ ही इन क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण भी प्रतिबंधित है. इससे झारखंड में योजना के कार्यान्वयन में कई परेशानियां पैदा हो रही है.

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