पुलिस की दबंगई : गड़बड़ी उजागर करनेवालों को ही फंसाया जा रहा
साहिबगंज जिले के बरहेट थाना के प्रभारी रहे एसआइ (दारोगा) हरीश पाठक ने इसी साल 22 जुलाई को एक महिला के साथ थाना परिसर में मारपीट और गाली-गलौज की थी. स्थानीय व्यक्ति नंदलाल साह ने इसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया था.
प्रणव, रांची : साहिबगंज जिले के बरहेट थाना के प्रभारी रहे एसआइ (दारोगा) हरीश पाठक ने इसी साल 22 जुलाई को एक महिला के साथ थाना परिसर में मारपीट और गाली-गलौज की थी. स्थानीय व्यक्ति नंदलाल साह ने इसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया था. आरोप है कि बदले की भावना से एसआइ ने नंदलाल समेत अन्य लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप लगाकर गैर जमानतीय धाराओं के तहत झूठा केस दर्ज करा दिया है. इस मामले की शिकायत डीजीपी से भी की गयी है.
नंदलाल साह के अनुसार, जब महिला के साथ मारपीट और गाली-गलौज का वीडियो वायरल हुआ था, उसी वक्त एसआइ पाठक ने उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी. उसने तीन अगस्त को शिवगादी मंदिर में लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप लगाकर गैर जमानतीय धाराओं के तहत केस दर्ज करा दिया. इसमें मंदिर के अध्यक्ष लालू भगत और इनकी पत्नी जिला परिषद अध्यक्ष रेणुका मुर्मू सहित अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया.
जिप अध्यक्ष ने डीजीपी से की है शिकायत : इस मामले में जिला परिषद अध्यक्ष रेणुका मुर्मू ने 17 अगस्त को डीजीपी को शिकायत पत्र भेजा था. उन्होंने दावा किया है कि बरहेट के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी भगन मुर्मू के आवेदन पर दर्ज मुकदमा पूरी तरह झूठा है. लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर जिस शिवगादी मंदिर को बतौर घटनास्थल पेश किया गया है, वह मंदिर उस थाना क्षेत्र में है ही नहीं. साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाने से स्पष्ट है कि मामला जानबूझकर परेशान करने की नीयत से दर्ज किया गया है. जबकि, उनके पति सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करा मंदिर की साफ-सफाई करवा रहे थे.
वीडियो वायरल करनेवाले को दी थी केस में फंसाने की धमकी, लॉकडाउन के उल्लंघन का केस दर्ज कराया
शिवगादी मंदिर में अध्यक्ष और उनकी पत्नी जिला पार्षद रेणुका मुर्मू समेत अन्य लोगों को भी बनाया आरोपी
शिवगादी मंदिर बरहेट थाना क्षेत्र में नहीं, लेकिन घटनास्थल उस मंदिर को दिखा दर्ज की गयी एफआइआर
सिस्टम पर भारी मनमानी : बरहेट थाना के प्रभारी रहे हरीश पाठक ने 22 जुलाई को महिला के साथ की थी मारपीट और गाली-गलौज
हरीश पाठक पर जमानतीय धारा में दर्ज हुई एफआइआर : वायरल वीडियो में साफ है कि एसआइ हरीश पाठक महिला के बाल पकड़कर उसे पीट रहा है. उसे गंदी-गंदी गालियां भी दे रहा है. बावजूद इसके पाठक के खिलाफ जमानतीय धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. साथ ही उसे निलंबित करने के बाद आराम फरमाने के लिए साहिबगंज से मुसाबनी स्थित पुलिस ट्रेनिंग भेज दिया गया.
मुख्यमंत्री ने घटना को बताया था शर्मनाक : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में ट्वीट कर घटना को अनुचित और शर्मनाक बताते हुए थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश डीजीपी को दिया था. ट्विटर पर ही डीजीपी ने मुख्यमंत्री को 28 जुलाई को सूचित किया था कि आरोपी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है. उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और मामले का स्पीडी ट्रायल कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही वरीय अधिकारी से मामले की जांच के आदेश दे दिये गये हैं.
धनबाद मामले में भी यही हुआ : सरायढेला स्थित बीसीसीएल के सेंट्रल अस्पताल के कोविड सेंटर में भर्ती कोरोना संक्रमित कैदी के शराब पीने का वीडियो व फोटो 22 अगस्त को वायरल हुआ था. 23 अगस्त को अनुमंडल पदाधिकारी राजमहेश्वरम और डीएसपी मुकेश कुमार ने मामले की जांच की. इसमें दोषी पाते हुए सात पुलिसकर्मियों और एक चौकीदार को सस्पेंड कर दिया. वहीं, धनबाद के सीओ प्रशांत लायक ने कोविड अस्पताल में शराब पीनेवाले शंटू प्रसाद गुप्ता और उसका वीडियो भेजनेवाले छोटू प्रसाद गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया दिया.
Post by : Prirtish Sahay