ट्रैफिक नियमों का पालन कराना पुलिस की ड्यूटी, लगातार अभियान चलायें : हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन कराना पुलिस की ड्यूटी है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 5, 2024 12:28 AM

वरीय संवाददाता (रांची).

झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन कराना पुलिस की ड्यूटी है. अभियान चलाने के लिए एसएसपी को कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा क्या? नियमों का पालन कराने के लिए लगातार अभियान चलायें. खंडपीठ ने कहा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी 12 से 14 घंटे तक सड़कों पर तैनात रहते हैं. अब तो उनकी संख्या भी बढ़ गयी है. इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. उनके लिए ट्रैफिक पोस्ट में वॉशरूम की भी व्यवस्था होनी चाहिए. खंडपीठ ने राज्य सरकार को रांची के चौक-चौराहा में ट्रैफिक पोस्ट की जरूरत को चिह्नित कर कोर्ट को बताने का निर्देश दिया. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने खंडपीठ को बताया कि एक सप्ताह के दौरान 156 ई-रिक्शा व पांच ऑटो को जब्त किया गया है. यह भी बताया गया कि 20 जून से लेकर एक जुलाई तक 18,725 दोपहिया व चारपहिया वाहनों का चालान काटा गया है. ट्रैफिक एसपी ने परिवहन विभाग से ऑटो चालकों के ब्लू रंग के ड्रेस कोड को ई-रिक्शा चालकों के लिए भी लागू करने की दिशा में कार्रवाई करने का आग्रह किया है. वहीं, रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा. प्रार्थी राहुल कुमार दास ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की मांग की है.

नये चीफ जस्टिस डॉ बीआर सारंगी आज लेंगे शपथ :

झारखंड हाइकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस डॉ विद्युत रंजन सारंगी पांच जुलाई को सुबह 9:45 बजे पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन डॉ सारंगी को शपथ दिलायेंगे. शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के बिरसा मंडप में होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version